Mirror 365 - NEWS THAT MATTERS

Dear Friends, Mirror365 launches new logo animation for its web identity. Please view, LIKE and share. Best Regards www.mirror365.com

Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

दिंडोशी कोर्ट ने रेप मामले में आदित्य पंचोली को 19 जुलाई तक अंतरिम राहत दी

0
129

Dainik Bhaskar

Jul 02, 2019, 08:20 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. रेप केस में आरोपी बनाए गए एक्टर आदित्य पंचोली को दिंडोशी कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 19 जुलाई तक का वक्त दिया है। गौरतलब है आदित्य ने सोमवार 1 जुलाई को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि पिछले दिनों वर्सोवा पुलिस ने आदित्य के खिलाफ एक्ट्रेस से दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। 

7 धाराओं पर दर्ज हुआ मामला : डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस परमजीत सिंह दाहिया ने बताया था कि आदित्य पर 7 धाराओं के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। आदित्य पर आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म, 328 विषाक्त पदार्थ से नुकसान पहुंचाना, धारा 384 जबरदस्ती, धारा 341 क्रूरता, धारा 342 बंधक बनाने के लिए, धारा 323 चोट पहुंचाना और धारा 506 धमकी देने के लिए इन धाराओं के साथ मामला दर्ज किया गया है। 

पंचोली ने कई बार दुष्कर्म किया: अभिनेत्री ने अपनी शिकायत में कहा है कि आदित्य पंचोली ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इससे पहले भी अभिनेत्री ने पंचोली के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले अभिनेत्री ने कहा था कि पंचोली ने उसका यौन शोषण 17 साल की उम्र में किया था। पंचोली आखिरी बार 2015 में बाजीराव मस्तानी फिल्म में नजर आए थे।