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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

महिला को दी थी फ्लाइंग किस, अदालत ने सुनाई तीन साल कैद

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  • दोषी विनोद पीड़िता के घर के ऊपर वाले फ्लैट में रहता था, अक्सर करता था छेड़छाड़
  • दंपति के खिलाफ भी मारपीट का केस था, उसमें अदालत ने पति-पत्नी को किया बरी 

Dainik Bhaskar

Aug 14, 2019, 07:32 AM IST

मोहाली. महिला की बाजू पकड़ कर उसे फ्लाइंग किस करने और महिला को अश्लील कमेंट करने वाले आरोपी को मोहाली कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैंसला सुनाया। कोर्ट ने फेज-11 निवासी विनोद कुमार को तीन साल कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष पति-पत्नी जिन पर मारपीट का केस दर्ज किया था, उन्हें सबूतो के आभाव में बरी कर दिया गया। 

पीड़िता के पति की शिकायत पर हुआ था केस

फेज-11 निवासी युवक ने फेज-11 पुलिस स्टेशन में विनोद कुमार के खिलाफ शिकायत देते हुए कहा था कि विनोद कुमार उनके घर के ऊपर वाले फ्लेट में रहता था और वह उनकी पत्नी को बार-बार अश्लील कमेंट करता था। युवक ने अपनी शिकायत में बताया था कि विनोद कुमार ने उसकी पत्नी की बाजू पकड़ कर उसे फ्लाईंग किस किया और उसके साथ अशलील हरकते कीं। जिसके बाद फेज-11 थाने में विनोद कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ तथा मारपीट का केस दर्ज किया था। 
 

पीड़िता व उसके पति पर भी मारपीट का केस हुआ था

जब विनोद कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था तो पुलिस ने इसी मामले में  पति-पत्नी के खिलाफ भी मारपीट का केस दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक विनोद कुमार ने भी पुलिस को शिकायत देते हुए बताया था कि पति-पत्नी ने उनके साथ मारपीट की। जिसके बाद पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ भी मारपीट की धाराओ के तहत क्रॉस केस दर्ज किया था।