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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 5 साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा

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  • विशेष न्यायाधीश केके शर्मा की विशेष अदालत ने सुनाई सजा
  • जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

Dainik Bhaskar

Jun 29, 2019, 07:49 PM IST

धर्मशाला. विशेष न्यायाधीश केके शर्मा की विशेष अदालत ने बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी युवक को पोक्सो एक्ट के तहत 5 साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

 

इसके अलावा आरोपी को धारा 354-ए के तहत 6 महीने की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 509 के तहत 3 माह कैद व 2000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा।

 

जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 के तहत दोषी को 1 माह कैद व 1500 रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश माननीय अदालत ने दिए है।

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 दिसम्बर, 2013 को पुलिस थाना पालमपुर के तहत पड़ते एक गांव में अपनी बुआ के घर रह रही नबालिग लड़की ने गांव के एक युवक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई थी।

 

इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने पूरी छानबीन करने के बाद केस माननीय अदालत में प्रस्तुत किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए। पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दोषी युवक को सजा सुनाई है।