नौवीं की छात्रा का पीछा करने और अश्लील हरकतें करने वाले को कोर्ट ने तीन साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को वीरवार को दोषी करार दिया था।
शुक्रवार को कुलदीप उर्फ मिंटू को सजा सुनाई गई। बता दें नौ अगस्त 2018 को एक महिला ने महिला थाने में शिकायत दी थी कि उसकी बेटी शहर के एक स्कूल में पढ़ती है। मिंटू उसकी बेटी का पीछा करता है। जब वह ट्यूशन पर जाती है तो वह वहां पर भी पीछा करता है। उसके साथ आते-जाते अश्लील हरकतें करता है। विरोध करने पर गोली तक मारने की धमकी देता है। वह बेटी को फोन पर बात करने के लिए भी मजबूर करता है। इस शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आठ, 12 पोक्सो एक्ट और 506 में केस दर्ज किया था।