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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

एक फैमिली के 6 लोगों को नहर में डुबोकर मारने वाले को सुप्रीम कोर्ट ने भी दी फांसी

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नई दिल्ली/फतेहगढ़ साहिब.एक ही परिवार के 6 लोगों को भाखड़ा नहर में डूबो कर मारने वाले खुशविंदर सिंह की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध मान खुशविंदर की अपील खारिज कर दी।

50 लाख के लालच में डुबोया था परिवार :
पुलिस ने 2012 को लुधियाना की जसमीन की शिकायत पर खुशविंदर के खिलाफ 6 लोगों की हत्या का केस दर्ज किया था। बकौल जसमीन जमीन के 50 लाख के लालच में खुशविंदर ने उसके भाई की शराब पीने की आदत छुड़वाने के लिए तंत्रमंत्र की आढ़ ली।

जून में खुशविंदर ने सामान भाखड़ा नहर में प्रवाह करने के बहाने ले जाकर मां परमजीत, भाई गुरिंदर,पति रूपिंदर, पिता गुरमेल, बेटियां प्रभ सिमरन, प्रभकीरत को नहर में धक्का दे दिया। खुश्विंदर को 2014 में फांसी की सजा हुई। खुशविंदर को 2004 में भी बस्सी पठाना के कुलवंत, उसकी पत्नी हरजीत, रमनजीत, अरिवंदर की इसी तरह हत्या करने पर 2018 में फांसी हो चुकी है।

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Supreme Court sentences execution of killer of 6 people