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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

एक्सीडेंट में मौत पर कोर्ट ने परिवार को 51 लाख रु. मुआवजा का सुनाया फैसला

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Dainik Bhaskar

Jun 19, 2019, 06:47 AM IST

चंडीगढ़. मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले एक 57 साल के नन्हा राम के परिवार को 51 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया है। नन्हा राम की पिछले साल एक बाइक से टक्कर में मौत हो गई थी। वे सरकारी नौकरी करते थे और उनके परिवार से पत्नी राज रानी, बेटों चंद्र पाल, दीपक और अश्वनी कुमार ने ट्रिब्यूनल में क्लेम के लिए याचिका दायर की थी। 

याचिका में बताया कि 25 अक्टूबर 2018 को नन्हा राम सेक्टर-9 की तरफ अपनी बाइक से जा रहे थे। बेटा भी उनके पिछले कार से आ रहा था। उसने पंचकूला जाना था। नन्हा राम ने जब चंडीमंदिर में टैंक चौक लाइट पॉइंट को क्रॉस किया तो एक तेज रफ्तार मोटर साइकिल ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

हादसे में दोनों बाइक्स गिर गई और नन्हा राम बुरी तरह घायल हो गए। दूसरी बाइक चला रहे शिवम बख्शी को भी काफी चोंटें लगी। नन्हा राम को उनके बेटे और अन्य लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि ये हादसा शिवम बख्शी की लापरवाही से हुआ था। वहीं, पंचकूला पुलिस ने शिवम के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304ए के तहत केस दर्ज कर लिया। शिवम ने ट्रिब्यूनल में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी बाइक से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। पुलिस ने तो झूठा केस दर्ज कर लिया। 

परिवार ने किया था 75 लाख का क्लेम :
मृतक नन्हा राम के परिवार ने ट्रिब्यूनल से 75 लाख रुपए क्लेम दिए जाने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में कहा कि नन्हा राम स्टेशन हेड क्वार्टर चंडीमंदिर में स्टोर कीपर थे और उनकी महीने की सैलरी 68962 रुपए थी।