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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

स्कूल बस सुरक्षा के लिए STRAPS नीति का अमल ।

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स्कूल बस सुरक्षा के लिए STRAPS नीति का अमल ।

चंडीगढ़, 12 अप्रैल, 2024. चंडीगढ़ के राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने क्षेत्र के सभी स्कूल बस ऑपरेटरों को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा STRAPS नीति में उल्लिखित सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों से आने-जाने के दौरान छात्रों की सुरक्षा को बढ़ाना है। निर्देश के अनुसार, स्कूल बस ऑपरेटरों को छात्रों के परिवहन के लिए बसों में लगे CCTV कैमरे, GPS सिस्टम और पैनिक बटन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, ऑपरेटरों के पास परमिट, बीमा, ड्राइवर लाइसेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र सहित वैध दस्तावेज होने चाहिए ताकि सुचारू निरीक्षण की सुविधा मिल सके। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे परिवहन के स्वीकृत साधनों को प्राथमिकता दें, अधिमानतः स्कूल अधिकारियों द्वारा अनुमोदित साधनों को प्राथमिकता दें।

माता-पिता के लिए यह सत्यापित करना आवश्यक है कि परिवहन का चुना हुआ साधन सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग और पैनिक बटन जैसी आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, ताकि पारगमन के दौरान उनके बच्चों की भलाई सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा, प्रधानाचार्यों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को अपने संबंधित ट्रांसपोर्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कूल परिवहन सेवाओं के अनुपालन की देखरेख करने का काम सौंपा गया है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उनके संस्थानों द्वारा नियोजित बसें निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करती हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस सिस्टम और पैनिक बटन की स्थापना शामिल है।