जोधपुर.कांकाणी में काले हिरण शिकार मामले में निचली अदालत से बरी हुए सिने अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम औरसोनाली बेंद्रे के विरुद्ध सरकार ने हाईकोर्ट में अपील पेश कर रखी है। अपील याचिका निर्धारित अवधि से देरी से पेश करने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश करने व अन्य डिफेक्ट रिमूव करने के लिए कोर्ट ने 28 फरवरी तक की मोहलत दी है।
कांकाणी में काले हिरण शिकार मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ग्रामीण) ने पिछले साल फैसला सुनाते हुए सिने अभिनेता सलमान खान को पांच साल की सजा से दंडित किया था, जबकि सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली को बरी कर दिया था। इन सभी को बरी करने को गलत बताते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
याचिका निर्धारित समयावधि से 53 दिन से देरी से पेश हुई, इसलिए कोर्ट ने इस संबंध में प्रार्थना पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस पंकज भंडारी ने इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी मुकर्रर की है। सरकार की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता विक्रमसिंह राजपुरोहित मौजूद थे। उल्लेखनीय है, कि 1 व 2 अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि को सलमान पर हिरणों को गोली मारकर शिकार करने का आरोप था, जबकि इस घटना के लिए सैफ, तब्बू, नीलम व सोनाली बेंद्र पर सलमान को उकसाने का आरोप था।
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