Mirror 365 - NEWS THAT MATTERS

Dear Friends, Mirror365 launches new logo animation for its web identity. Please view, LIKE and share. Best Regards www.mirror365.com

Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

पीजी हादसे में जान गंवाने वाली लड़कियों के परिवारों को मिलेगा 3.80 लाख रु. मुआवजा

0
191

  • डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के आदेश, 3 एक्सीडेंट केस और एक मर्डर केस में भी दिया मुआवजा
  • चंडीगढ़ विक्टिम असिस्टेंट स्कीम के तहत सुनाया फैसला, हादसे में 3 लड़कियों की जलने से मौत हो गई थी

दैनिक भास्कर

Mar 19, 2020, 08:07 AM IST

चंडीगढ़. 21 फरवरी को सेक्टर-32 के पीजी में लगी आग में तीन लड़कियों की जान चली गई थी। इन तीनों लड़कियों के परिवारों को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इन तीनों के परिवारों को 3.80 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया गया है।

 
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने चंडीगढ़ विक्टिम असिस्टेंट स्कीम के तहत ये फैसला सुनाया है। इस हादसे में मुस्कान, पाक्षी और रिया की मौत हो गई थी। 21 साल की मुस्कान हिसार की रहने वाली थी। वह एसडी कॉलेज सेक्टर-32 में एमकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। एडवोकेट जैसमीन ने उन्हें मुआवजा दिए जाने के लिए अप्लाई किया था। उन्हें 3.80 लाख मुआवाजा दिया जाएगा। वहीं, 19 साल की पाक्षी भी एसडी कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वह कोटकपूरा की रहने वाली थी। उनकी तरफ से लीगल एड एडवोकेट वसुंधरा दलाल आनंद ने अप्लाई किया था। परिवार को भी 3.80 लाख रुपए दिए जाएंगे।

20 साल की रिया कपूरथला की रहने वाली थी। उसके परिवार की तरफ से लीगल एड एडवोकेट आंचल ठाकुर ने मुआवजे के लिए अप्लाई किया था। उसके परिवार को भी 3.80 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी सीजेएम अशोक कुमार मान ने कहा कि इस हादसे का पता चलने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया और पीड़ित परिवारों से एप्रोच किया। जिसके बाद उन्हें मुआवजे के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा। जिसके बाद इन सभी के परिवारों को लीगल एड एडवोकेट दिए गए। 

मर्डर केस में पीड़ित के परिवार को मिलेगा मुआवजा 
29 सितंबर 2017 को सेक्टर-26 की मंडी में एक 18 साल की लड़की पूजा की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या करने वाले धनास के सुनील को 10 साल की सजा हो चुकी है। इस केस में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा 2015 और 2014 में हुए दो अलग-अलग सड़कों हादसों में मृतक के परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और 2019 में हुए एक एक्सीडेंट में नाबालिग की जान चली गई थी। उस केस में भी पीड़ित परिवार को साढ़े 7 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा।