चंडीगढ़.चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम ने सोमवार से केंद्र की ओर से संशोधित कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स-2018 लागू कर दिए हैं। इससे किसी भी कस्टमर को 5 लाख रुपए तक की कंज्यूमर कम्प्लेंट करने पर कोई भी कोर्ट फीस नहीं देनी होगी। केंद्र सरकार ने सितंबर 14 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में दी जानी वाली कोर्ट फीस को कम कर दिया है।
कस्टमर को कोई भी शिकायत करने पर कम से कम 100 रुपए कोर्ट फीस देनी पड़ती थी। चाहे उसका मामला 100 रुपए से कम का क्यों न हो। पहले एक लाख रुपए तक की शिकायत पर 100 रुपए कोर्ट फीस देनी पड़ती थी।
पहले यह थी फीस :
{ 1 लाख रुपए से 5 लाख की शिकायत पर 200 रुपए कोर्ट फीस थी।
{ 5 से 10 लाख रुपए पर
400 रुपए
{ 10 से 20 लाख रुपए पर 500 रुपए कोर्ट फीस देनी पड़ती थी।
}अब ये
{ 5 लाख तक की शिकायत पर कोई फीस नहीं लगेगी।
{ 5 से 10 लाख रुपए की कंज्यूमर कम्प्लेंट के 200 रुपए
{ 10 से 20 लाख रुपए तक की शिकायत के लिए 400 रुपए।
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