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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

साईनेज बोर्ड पर विज्ञापन लगाने के मामले में दर्ज करवाई गई एफआईआर

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साईनेज बोर्ड पर विज्ञापन लगाने के मामले में दर्ज करवाई गई एफआईआर
– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अनु श्री ज्वैलर्स तथा कमल एसोसिएट्स के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण एवं रोकथाम अधिनियम-1989 के तहत दर्ज करवाई गई एफआईआर

गुरूग्राम, 26 अप्रैल। साईनेज बोर्ड पर विज्ञापन लगाने के मामले में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अनु श्री ज्वैलर्स तथा कमल एसोसिएट्स के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण एवं रोकथाम अधिनियम के तहत संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

नगर निगम गुरूग्राम के संज्ञान में आया था कि सिविल लाईंस रोड़ पर अनु श्री ज्वैलर्स द्वारा साईनेज बोर्ड पर विज्ञापन लगाया गया है। इसके साथ ही आपका बाजार के पास लगे साईन बोर्ड पर कमल एसोसिएट्स द्वारा विज्ञापन लगाकर नियमों की अवहेलना की गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सहायक अभियंता (विज्ञापन) ने उक्त दोनों उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सिविल लाईंस थाने में एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी।

उल्लेखनीय है कि शहर में विभिन्न क्षेत्रों के बारे में आमजन को जानकारी देने के लिए जगह-जगह पर साईनेज बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन कई स्थानों पर कुछ संस्थानों द्वारा विज्ञापन लगाने के कारण आमजन को परेशानी होती है। इससे पूर्व भी नगर निगम गुरूग्राम द्वारा एक दर्जन से अधिक उल्लंघनकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की गई थी। साईनेज बोर्ड पर विज्ञापन लगाना दंडनीय अपराध है तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ हरियाणा संपत्ति विरूपण एवं रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसलिए कोई भी व्यक्ति साईनेज बोर्ड पर या अन्य स्थानों पर अवैध विज्ञापनों का प्रदर्शन ना करे। अन्यथा उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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