नई दिल्ली. केंद्र से संबंधित सरकारी कंपनियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10% आरक्षण 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (डीपीई) ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक सरकारी कंपनियों को हर 15 दिन में यह रिपोर्ट भी देनी होगी कि एसी, एसटी, ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े और अनारक्षित श्रेणी के कितने पद भरे गए।
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मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी हाल ही में कहा था कि आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को कहा जा चुका है कि आने वाले शैक्षणिक सत्र से ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जाए। सभी राज्य सरकारों को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। जावडेकर के मुताबिक ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण लागू करने के लिए फॉर्मूला भी दिया गया है कि ताकि अन्य वर्ग का आरक्षण प्रभावित ना हो।
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ऐसे लोग जो पहले से किसी आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे और जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) कोटे के तहत आरक्षण का फायदा मिलेगा।
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आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 12 जनवरी को मंजूरी दे चुके हैं।