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ब्यूरो
शुभम शंकर मिश्र
मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व बन्द हो जायेगा चुनाव प्रचार
बहराइच । जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) अजय दीप सिंह ने बताया कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान सभा, रैली एवं जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से अनुमति लेकर करेंगे तथा किसी अन्य राजनीतिक दल, उम्मीदवार के समर्थन मंे आयोजित सभाआंे और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। साथ ही सभा, रैली या जुलूस को इस प्रकार आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा न उत्पन्न हो। उन्हांेने बताया कि सभा, रैली या जुलूस में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित असलहे, लाठी-डण्डे, ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे।
श्री सिंह ने बताया कि सभा, रैली या जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन, वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करंेगे। मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जायेगा। इसमंे टीवी, केबुल चैनल, रेडियो, प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार व विज्ञान भी सम्मिलित होगा। उन्हांेने बताया कि कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने हेतु सक्षम प्राधिकारी से
अनुमति प्राप्त करके जुलूस के साथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से 100 मी. परिधि के बाहर तक जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रवेश करने के लिए अनुमति प्राप्त व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 05 तक सीमित है, जिसमंे उम्मीदवार भी सम्मिलित है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत किये गये समय पर उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, एक प्रस्तावक और उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में सम्यक प्रकार से प्राधिकृत किया गया एक अन्य व्यक्ति (जो अधिवक्ता हो सकता है) उपस्थित हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन के प्रचार के लिए जिस उम्मीदवार के लिए वाहन का परमिट जारी किया गया है, यदि उस वाहन का प्रयोग कोई दूसरा उम्मीदवार करता है तो यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171एच के अधीन दण्डनीय अपराध है। उम्मीदवार मोटर वेहिकिल एक्ट के उपबन्धों के अधीन जुलूस के दौरान वाहन पर अपने दल या अपना स्वयं का एक पोस्टर, विज्ञापन, बैनर या झण्डा प्रदर्शित कर सकता है। राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के हित में प्लास्टिक/पाॅलिथीन के पोस्टर एवं बैनर आदि का प्रयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध है। उन्हांेने बताया कि उम्मीदवार, मतदान पूरा होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे की अवधि के दौरान सिनेमा, दूरदर्शन या अन्य समान माध्यमों से जनता के लिए कोई निर्वाचन सम्बन्धी विषय वस्तु प्रदर्शित नहीं कर सकता है।
उन्होंने बताया कि दल/उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह से युक्त मुद्रित किये हुए स्टेपनी कवर या अन्य समान सामग्रियों का अथवा बिना उन्हें चित्रित किये हुए वितरण किया जाना प्रतिबन्धित है। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि ऐसी सामग्रियों का वितरण किया गया है तो जिला प्रशासन द्वारा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 बी के अन्तर्गत एरिया मजिस्टेªट के समक्ष परिवाद दर्ज किया जा सकता है तथा राजनैतिक दल या उम्मीदवार द्वारा अस्थायी कार्यालयों को सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर किन्ही धार्मिक स्थलों में या ऐसे धार्मिक स्थलों के परिसर में किसी विद्यमान मतदान केन्द्र से 200 मीटर के भीतर किसी शैक्षिक संस्था, चिकित्सालय के सन्निकट अतिक्रमण करके नहीं खोला सकता है। राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों द्वारा सफेद कागज पर जारी की जाने वाली अन-आफिशियल पहचान पर्ची में निर्वाचक नामावली के अनुसार मतदाता का विवरण अर्थात मतदाता का नाम, क्रम संख्या, भाग संख्या, मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम तथा मतदान का दिनांक अंकित होगा। इस पर्ची में उम्मीदवार का नाम, उसका फोटो और चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को केवल सम्बन्धित मतदान केन्द्र के क्षेत्र का सामान्यतः निवासी होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास फोटो पहचान पत्र होना भी आवश्यक है। निर्वाचन के प्रथम चरण में मतदान समाप्त होने के लिए नियत अवधि से 48 घण्टे पूर्व में प्रारम्भ होने वाली अवधि और समस्त चरणों का मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी ओपीनियन पोल या इक्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन, प्रचार प्रसार या प्रसारण किसी भी रूप में प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक या किसी अन्य मीडिया द्वारा नहीं किया जायेगा। निर्वाचन के दौरान एसएमएस पर आपत्तिजनक संदेशों का प्रेषण किया जाना प्रतिबन्धित है।