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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

प्रेमी संग परिवार की हत्या करने वाली सोनम की फांसी पर रोक

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रोहतक.सुप्रीम कोर्ट ने रोहतक के कबूलपुर गांव में अपने परिवार के तीन छोटे बच्चों और 70 वर्षीय बुजुर्ग सहित 7 लोगों को जहर देकर हत्या करने वाली सोनम की फांसी की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सोनम की अपील पर जवाब मांगा है। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने सोनम और उसके प्रेमी नवीन को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सोनम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

14 सितंबर 2009 की रात को सोनम की दादी भूरी देवी ताई प्रोमिला, ताऊ सुरेंद्र, बहन सोनिका, भाई अरविंदर, बहन मोनिका, भाई विशाल की हत्या कर दी गई थी। साल 2014 में ट्रायल कोर्ट ने सोनम और नवीन को फांसी की सजा सुनाई थी। तब दोनों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सोनम पर रहम नहीं किया जा सकता है। फिर दोनों ने ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने सजा पर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की अपील पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

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Supreme Court Stop Sentence Of Hanging Of sonam killed family Members