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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना में की जा रही हैं विभिन्न गतिविधियां 13 उल्लंघनकर्ताओं पर लगाया 2.85 लाखका जुर्माना

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नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना में की जा रही हैं विभिन्न गतिविधियां 13 उल्लंघनकर्ताओं पर लगाया 2.85 लाखका जुर्माना
चंडीगढ़, सुनीता शास्त्री।

गुरूग्राम। पर्यावरणीय प्रदूषण(नियंत्रण एवं रोकथाम) प्राधिकरण द्वारा 15 अक्तुबर से लागू किए गए ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान(ग्रैप) की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत एक ओर जहां प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों के चालान किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धूल को उडऩे से रोकने के लिए सडक़ों एवं पेड़ों पर पानी का छिडकाव करने के साथ ही सडक़ों की सफाई मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से की जा रही है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सफाई से पूर्व पानी का छिडक़ाव भी किया जा रहा है, ताकि धूल ना उड़े।ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की अवहेलना पर 13 उल्लंघनकर्ताओं के किए चालान : नगर निगम गुरूग्राम की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं तथा प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को 13 उललघनकर्ताओ के चालान करते हुए उन पर 2 लाख 85 हजार रूपए का जुर्माना किया गया। कचरा जलाने के मामले में एक उल्लंघनकर्ता का 5000 रूपए का चालान ,कचरा डालने के मामले में एक उल्लंघनकर्ता का 5000 रूपए का चालान, धूल उड़ाने वाली गतिविधियां करने के मामले में 11 उल्लंघनकर्ताओं के 2 लाख 75 हजार रूपए के चालान नगर निगम गुरूग्राम की अतिरिक्त आयुक्त जसप्रीत कौर के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम की टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही हैं तथा प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों को दंडित किया जा रहा है।

धूल को उडऩे से रोकने के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सडको एवं पेड़ों पर पानी का छिडक़ाव तथा मैकेनिकल स्वीपिंग लगातार जारी है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां ना करें तथा ना ही दूसरों को करने दें। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है, तो नगर निगम गुरूग्राम को सूचित करें। उन्होंने कहा कि निर्माण गतिविधियों में पर्यावरण नियमों का पालन करें तथा निर्माण सामग्री, कचरा एवं मलबा ले जाते समय वाहन को कवर अवश्य करें।