जयपुर. कांग्रेस सरकार ने सरकारी दस्तावेजों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चित्र लगाने संबंधी भाजपा सरकार के आदेश को पलट दिया। भाजपा सरकार ने पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर 2017 को सरकारी दस्तावेजों पर अशोक चिह्न के साथ उपाध्याय का चित्र लगाने का आदेश दिया था।
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राज्य सरकार ने 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ही इसे हटाने का फैसला लिया गया था। लेकिन इसके आदेश बुधवार को जारी किए। सरकार के मुद्रण लेखन एवं सामग्री विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रवि शंकर श्रीवास्तव ने इस आदेश को सभी विभागों और कलेक्टरों को दिए हैं।
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सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में भी 250 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि की है।प्रदेश में 75 वर्ष से कम आयु वाले बुजुर्गों को अब 500 की जगह 750 रुपए और 75 वर्ष या इससे अधिक आयु वालों को 750 रु. की जगह 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। इससे करीब 45 लाख बुजुर्ग लाभांवित होंगे। पेंशन बढ़ोतरी के आदेश एक जनवरी से लागू होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए।
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जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य और सरपंचों के चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को हटाने वाला विधेयक विधानसभा के पहले ही सत्र में लाया जा सकता है। पिछली भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव से ठीक पहले अध्यादेश के जरिए जिला परिषद या पंचायत समिति सदस्य के लिए दसवीं पास और सरपंच के लिए आठवीं पास की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगा दी थी।