चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके प्रधान सचिव की नियुक्ति को रद कर दिया है। इससे पंजाब सरकार में हलचल मच गई है। हाई कोर्ट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्य सचिव सुरेश कुमार की नियुक्ति को गैर वैधानिक करार दिया है।
पंजाब एवे हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ सेक्रेटरी सुरेश कुमार की नियुक्ति खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि सुरेश कुमार की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर की गई। इस कारण इसे रद किया जाना चाहिए।
पिछले साल मार्च में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व आइएएस अधिकारी सुरेश कुमार को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया था। इसके बाद इस नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
मोहाली निवासी रमनदीप सिंह ने सुरेश कुमार की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पंजाब सरकार ने 17 मार्च 2017 को सुरेश कुमार को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद पर नियुक्त किया था। उनको इस पद पर नियुक्ति देना गलत है। यह एक कैडर का पद है और इस पर केवल एक आइएएस अधिकारी की ही नियुक्ति हो सकती है। इस पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति आइएएस नहीं, बल्कि रिटायर्ड आइएएस हैं।ऐसे में इस नियुक्ति को रद किया जाए।