प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी में छूट प्राप्ति के लिए केवल 3 दिन शेष
– 31 अक्तुबर तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करके ब्याज माफी तथा 25
प्रतिशत छूट का उठाएं लाभ
– अभी भी प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वालों के पहली नवम्बर से
काटे जाएंगे पेयजल एवं सीवरेज कनैक्शन
– कमर्शियल प्रॉपर्टीज को सील करके की जा सकती है नीलामी की प्रक्रिया
गुरूग्राम, 28 अक्तुबर। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। अधिसूचना के अनुसार 31 अक्तुबर तक अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को सरकार द्वारा ब्याज माफी तथा 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा यह सुनहरी मौका दिया गया है, जिसकी अवधि केवल 3 दिन रह गई है। अभी भी जो प्रॉपर्टी मालिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे, तो 1 नवम्बर से नगर निगम गुरूग्राम द्वारा उनके सीवर और पेयजल कनैक्शन काटने की कार्रवाई तेजी से की जाएगी। इसके अलावा, कमर्शियल भवनों को सील करने का विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा भवन को सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जो प्रॉपर्टी मालिक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 अक्तुबर तक जमा करवाएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी गई है। जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर उन सपंत्ति मालिकों को 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। चेरीटेबल शिक्षण संस्थान, चेरीटेबल अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के समान शुल्क लेते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शहर की सभी आरडब्ल्यूए के लिए भी इन्सैंटिव योजना की शुरूआत की है। जो आरडब्ल्यूए अपने यहां 80 प्रतिशत से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगी, उन्हें 5 लाख रूपए की इन्सैंटिव राशि नगर निगम द्वारा दी जाएगी।