पंचकूला.2016 में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप करने के मामले में कोर्ट ने तीन दोस्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। पीड़ित लड़की के साथ पहले एक युवक ने जंगली एरिया में रेप किया। इसके बाद वह लड़की को जबरदस्ती रेलवे रेलवे क्रॉसिंग के पास एक रूम में ले गया। यहां बंधकर बनाकर तीन दोस्तों ने नाबालिग से रेप किया। इसके बाद लड़की को गंभीर स्थिति में जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। इसी मामले में वीरवार को पंचकूला की कोर्ट ने तीनों को 20-20 साल की सजा सुनाई।
पिता ने दी थी शिकायत :
2016 में एक नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी से गैंगरेप किया गया है। इसके बाद पुलिस ने ललित कुमार, अमित और सुनील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में तीनों ने अपने गुनाह को पुलिस के सामने कबूल कर लिया था।
पीड़ित लड़की ने कोर्ट में अमित, ललित कुमार और सुनील को पहचान लिया था। पुलिस की चार्जशीट में इनके खिलाफ सबूत पेश किए थे। पुलिस ने इनकी मोबाइल लोकेशन और मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाया था। इसके बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी माना और सजा दी। तीनों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ये लोग जुर्माना नहीं भरेंगे तो इन्हें 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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