मोगा.कनाडा में अब लिमिट से अधिक शराब पीकर या ड्रग्स का नशा कर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर पक्के नागरिक, अस्थायी वर्कर व अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए पहले से निर्धारित सजा में बढ़ोतरी की गई है।शराब पीकर पकड़े जाने पर 90 दिन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा, एक सप्ताह के लिए गाड़ी जब्त होगी और जुर्म साबित होने पर भारी जुर्माने के साथ पहले निर्धारित कैद की सजा की अवधि दोगुनी कर दी गई है।
यही नहीं कच्चे वर्करों व अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को इस जुर्म में पकड़े जाने पर उनके देशों में डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इस समय 5 लाख सिखों की पक्की आबादी, 4 लाख विद्यार्थियों, 4 लाख कच्चे वर्करों समेत साढ़े 15 लाख भारतीय कनाड़ा में रह रहे हैं। कनाडा में 18 दिसंबर से फेडरल सरकार की तरफ से बिल सी-46 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए सजाएं पहले से सख्त कर दी गई हैं।
नए कानून के अंतर्गत पुलिस किसी भी चालक को शक के आधार पर टेस्ट के लिए रोक सकती है। अगर वह व्यक्ति निर्धारित लिमिट से अधिक शराब पीकर गाड़ी चलाता पकड़ा गया तो 90 दिनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा और मौके पर ही 7 दिनों के लिए गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इस के अलावा यदि वह व्यक्ति टेस्ट देने से इंकार करेगा तो भी यही सजाएं लागू होंगी। इस नए कानून के मुताबिक आरोप साबित होने पर 2000 डाॅलर तक जुर्माना और 5 साल की बजाए अब 10 साल तक सजा भी हो सकती है।
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