पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है. उनकी इस याचिका की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी.
इससे पहले भी ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि भले ही उनके फोन को बंद कर दिया जाए लेकिन वे अपने फोन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगी. ममता बनर्जी ने उक्त बातें त्रिणमूल कांग्रेस पार्टी की कोर मीटिंग में की.
उच्चतम न्यायालय विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के, केंद्र के कदम के खिलाफ ममता बनर्जी की एक याचिका पर, 30 अक्तूबर को सुनवाई करेगा.
न्यायामूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध की गई है.
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उस प्रावधान को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि आधार के बगैर समाज कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा.
गौरतलब है कि कल्याण योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किए जाने के केंद्र के कदम और इसे मोबाइल नंबर तथा बैंक खाते से जोड़े जाने की अधिसूचनाओं के खिलाफ कई याचिकाएं शीर्ष न्यायालय में लंबित हैं.
मार्च तक सभी फोन उपभोक्ताओं को अपना नंबर आधार से लिंक कराना होगा अगर वे अपने फोन की सुविधाएं सेवा प्रदाता की ओर से बंद नहीं कराना चाहते हैं.