मोहित शंकर, मोहाली.मोहाली जिले के गांव सिआयू के रहने वाले 29 साल के गुरजंट का कत्ल करने से पहले लड़कों के एक ग्रुप ने गुरुद्वारे साहिब जाकर खसम खाई। कि आज दुश्मन पर हमला करके उसे खत्म करके ही वापस लौटेंगे। इसके बाद उसी शाम लड़कों के ग्रुप ने गांव कंबाली में स्थित सर्विस स्टेशन में कार वॉशिंग करवाने आए गुरजंट पर तलवारों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था।
2014 में हुए इस कत्ल में मंगलवार को मोहाली की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया और आठ आरोपियों को दोषी करार दे दिया। सजा पर फैसला 12 अक्टूबर को होगा। एक आरोपी को कोर्ट पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुका है। कोर्ट की ओर से कुलदीप सिंह दीप, सुखप्रीत सिंह रोडा, दलवीर सिंह दल्ली, कमलजीत सिंह कमल, गगनदीप सिंह लाडा, गुरसेवक सिंह भूत, हरप्रीत सिंह तूर तथा रूपिंदर सिंह को दोषी करार कर जेल भेज दिया गया है। कोर्ट इस मामले में गौरव पटियाल को भगोड़ा करार कर चुका है।
तीन आरोपियों को पुलिस ने दे दी थी राहत :इस कत्ल के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी गौरव पटियाल, हरप्रीत सिंह तूर तथा रूपिंदर सिंह को राहत देते हुए केस से क्लीनचिट दे दी थी। लेकिन बाद में मृतक के पिता रणधीर सिंह धारा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद तीनों आरोपियों को धारा-319 के तहत दोबारा से केस में नामजद किया गया।
नमकीन लेने गया था दोस्त तो बच गया :डिफेंस के एडवोकेट सीएस बावा ने बताया कि 7 जुलाई 2014 की शाम गुरजंट सिंह उर्फ जंटा कार की सर्विस करवाने के लिए गांव कंबाली स्थित सर्विस स्टेशन पर गया। जैसे ही वह वहां पर बैठा तो एकाएक एक लड़कों के ग्रुप ने उसपर हमला कर दिया। तलवारों के साथ कई वार किए।
उसके दोस्त मेजर सिंह के बयानों पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जंटे का दोस्त मेजर सिंह उस समय नमकीन लेने के लिए गया था तो पीछे से जंटे पर हमला हो गया यही कारण था मेजर सिंह बच गया था।
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