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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

ग्रेजुएट ही बन सकेंगे ग्राम सचिव, जिलेदार के लिए 55% व नहरी पटवारी के लिए 50% अंक अनिवार्य

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  • ग्रुप-सी, डी की भर्ती में 10 अंक सामाजिक-आर्थिक व अनुभव के आधार पर मिलेंगे
  • प्रतियोगी परीक्षाओं में 25 फीसदी सवाल हरियाणा से जुड़े होंगे

पानीपत. ग्राम सचिव की भर्ती के लिए अब स्नातक पास होना जरूरी होगा। अभी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास थी। वहीं, जिलेदार के लिए स्नातक में 55% अंक जरूरी होंगे। सहायक राजस्व लिपिक व नहरी पटवारी के लिए स्नातक में 50% अंक होने चाहिए। जिलेदार, सहायक राजस्व लिपिक व नहरी पटवारी को ट्रेनिंग के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित अधिकृत संस्थान से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस व डाटा मैनेजमेंट सिस्टम समेत कंप्यूटर का 3 माह का सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा किया होना चाहिए।

मंगलवार को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले किए गए। बैठक में फैसला लिया गया कि ग्रुप-सी और डी के पदों पर नियुक्तियाें में 10 अंक सामाजिक, आर्थिक व अनुभव के आधार पर होंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में हरियाणा से जुड़े 25 फीसदी सवाल पूछे जाएंगे। जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, उसे हरियाणा पुलिस की भर्ती में केवल पहली नौकरी पर ही 5 अंकों का लाभ मिलेगा।

कॉलेजों में ही बनेंगे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस :
शिक्षण संस्थानों में ही स्टूडेंट्स के लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। यह अधिकार विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, मेडिकल कॉलेजों के निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त इंजीनियर्स व प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशक, प्राचार्य, राजकीय एवं सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्य, सरकारी बहु-तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, राजकीय नर्सिंग व राजकीय फार्मेसी कॉलेजों के प्राचार्य और राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथिक एवं यूनानी कॉलेजों के निदेशक व प्राचार्य को दिया गया है।