Mirror 365 - NEWS THAT MATTERS

Dear Friends, Mirror365 launches new logo animation for its web identity. Please view, LIKE and share. Best Regards www.mirror365.com

Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

जेल विभाग कैदियों को नौकरी भी देगा ताकि रिहाई के बाद अपराध से दूर रहें

0
144

  • प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा
  • जेल में या विभाग के ही किसी ऑफिस में लगाया जाएगा, गैर सरकारी संस्थाओं में भी भेजने पर विचार

Dainik Bhaskar

Jul 22, 2019, 07:10 AM IST

चंडीगढ़. पंजाब की जेलों में बंद कैदी सजा पूरी करने के बाद भी जुर्म की दुनिया से दूर रहंे। इसके लिए जेल विभाग नई नीति बनाने पर काम कर रहा है। इसके तहत कैदियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी।  इसके लिए कैदी का सजा के दौरान आचरण अच्छा होना चाहिए। नौकरी के लिए कैदी के परिजनों को लिखित में जमानत भी देनी होगी।

इसके बाद ही किसी कैदी को जेल या आफिस में काम करने की इजाजत मिलेगी। अगर इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो कैदियों को सुधरने का अच्छा अवसर मिल सकेगा। जेल अधिकारियों का मानना है कि कैदियों को रोजगार के लिए विभाग द्वारा जेल विभाग की खाली पड़ी जमीनों पर कोई फैक्ट्ररी या कारोबार शुरू किया जाना चाहिए। इसमें कैदियों को उनकी योग्यता के हिसाब से काम सौंपा जाए। फैक्टरी से होने वाली कमाई से कैदियों को पैस दिया जाए ताकि रिहा होने के बाद वे अपना कोई काम धंधा कर सकें।  कैदी जेल से सुबह अपने काम पर जाएंगे और शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद जेल में लौट आएंगे। 
 

अच्छे आचरण वाले कैदियों को मिलेगी तवज्जो 
जेल विभाग द्वारा कैदियों को नौकरी देते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उस कैदी की कितनी सजा बाकी है, पहले कितनी बार जेल जा चुका है या सजा काट चुका है। इसके अलावा उसके आपराधिक रिकार्ड को भी चेक किया जाएगा। इसके बाद जेल विभाग नौकरी देने की पहल करेगा। इसमें उन कैदियों को शुरूआती चरण में तव्वजों दी जाएगी जिसमें कैदियों की बाकी सजा कम रहती हो और आपराधिक रिकार्ड भी ज्यादा गंभीर नहीं हो। 
 

ओपन जेल के सिद्धांत पर नीति तैयार होगी
जेल विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही इस नीति को ओपन जेल के उस सिद्धांत के तहत बनाया जा रहा है, जिसके तहत कैदियों को जेल में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और काम के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। ओपन जेल का यह सिद्धांत कई राज्यों द्वारा अपनाया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी राज्य में कैदियों को सजा के दौरान जेल से बाहर जाकर नौकरी करने की अनुमति नहीं दी जाती। 
 

नौकरी देने से पहले होगी वेरिफिकेशन
पढ़े-लिखे कैदियों के लिए पेट्रोल पंपों, अन्य गैर सरकारी संस्थाओं में भी काम के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे वहीं अशिक्षित कैदियों के लिए जेल में कामकाज दिया जाएगा। कैदियों को जेल से बाहर काम करने का अवसर देने से पहले उनकी वेरिफिकेशन होगी और कैदियों के पारिवारिक सदस्यों से यह गारंटी ली जाएगी।

नौकरी के लिए बाहर भेजना खतरे से भरा
हाल ही में जिस तरह से पंजाब की जेलों में कैदियों द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है उसको लेकर भी जेल विभाग चिंतित है। कई जेल विभाग के अधिकारियों का मानना है कि जब सुरक्षित कहे जाने वाली जेलों में कैदी उत्पात मचा देते है तो नौकरी का अवसर देना खतरे से खाली नहीं है।