नशीले इंजैक्शन रखने के आरोप में दो को 15-15 साल की कैद, 2-2 लाख रुपये जुर्माना
चंडीगढ़,सुनीता शास्त्री।
हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश से नशे के खात्में के लिए जहां नशा माफियाओं पर निरंतर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं उनकी सम्पति अटैच की कार्यवाही शुरू करने के साथ-साथ ऐसे तस्करों को सलाखों में भेजने के लिए कोर्ट में एनडीपीएस के मामलों की मजबूती से पैरवी भी की जा रही है। इसी कडी में, जिला कुरुक्षेत्र की अदालत ने नशीले इंजैक्शन रखने के आरोप में दो लोगों को दोषी ठहराते हुए 15-15 साल की कैद व 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि 21 अप्रैल 2018 को पुलिस की टीम ने चैकिंग के दौरान शक के आधार पर दो एक्टिवा सवार युवकों को रोककर पुछताछ की। एक्टिवा चालक ने अपना नाम अर्जुन सिह उर्फ गर्व वासी जिला मुज्जफरनगर व पिछे बैठे लडके ने अपना नाम देवपुष्प कुमार वासी जिला मुज्जफरनगर बताया। पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो दोनों के कब्जे से 2 एमएल के 1400 नशीले इन्जैक्शन, 1 एमएल के 600 इन्जैक्शन तथा 1 एमएल के 240 नशीले इन्जैक्शन बरामद हुए थे।दोनों को मौके पर गिरफतार कर उनके विरुद्ध चालान तैयार करके न्यायालय में दिया गया। पुलिस द्वारा तकनीकी पहलूओं व साक्ष्यों को पैरवी के दौरान मजबूत तरीके से रखा गया, जिसकी नियमित सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 15-15 साल की कैद व 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।