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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

लाल डोरा के अंदर प्राॅपर्टी का सेल्फ सर्टिफिकेशन अनिवार्य-आयुक्त

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लाल डोरा के अंदर प्राॅपर्टी का सेल्फ सर्टिफिकेशन अनिवार्य-आयुक्त
– गांव ढ़ोरका में आयोजित सेल्फ सर्टिफिकेशन कैंप में पहुंची आयुक्त

21 जनवरी, मानेसर।

मंगलवार को गांव ढ़ोरका में आयोजित लाल डोरा स्वामित्व प्रमाण पत्र और सेल्फ सर्टिफिकेशन कैंप में नगर निगम मानेसर की आयुक्त रेनू सोगन ने शिरकत की। आयुक्त ने निगम अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि लाल डोरा के भीतर सभी प्राॅपर्टी का सेल्फ सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। निगम क्षेत्र के सभी गांवों में इस प्रकार के कैंप आयोजित करके सभी प्राॅपर्टी को सर्टिफाई करना निगम की जिम्मेदारी है।

आयुक्त ने कहा कि निगम क्षेत्र के प्रत्येक गांव में इस प्रकार के कैंप आयोजित किए जाएंगे। सभी गांवों का रोस्टर बनाकर पूर्व सरपंचों, पंचायत समिति के पूर्व सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा। प्रत्येक गांवों में कैंप लगाने से पहले पंचायत सदस्यों के सहयोग से मुनादी करवाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंप का लाभ उठा सके। साथ ही आयुक्त ने निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी देवेंद्र कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि जिस गांव में कैंप लगाया गया है वहां की सभी प्रॉपर्टी को सर्टिफाई करने के बाद ही दूसरे गांव में कैंप का आयोजन किया जाना चाहिए। यह सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। प्रत्येक गांव में वार्ड कमेटी बनाई जा चुकी है। वार्ड कमेटी के सदस्य इन प्रॉपर्टी को सत्यापित करेगी। निगम क्षेत्र के गांवों के लाल डोरा की प्रत्येक प्राॅपर्टी को सर्टिफाई करने के बाद उन सभी भू-मालिकों को स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। कैंप में करीब 200 लोगों ने लाभ उठाया। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के कराधान विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।