– 15 अक्तुबर से 30 नवम्बर तक 56 लाख 95 हजार रूपए के किए गए चालान
– कचरा जलाने के मामले में 27 उल्लंघनकर्ताओं पर 13 लाख 50 हजार रूपए
– सीएंडडी वेस्ट के मामले में 23 उल्लंघनकर्ताओं पर 57 लाख 50 हजार रूपए
– धूल उड़ाने वाली गतिविधियां करने के मामले में 195 उल्लंघनकर्ताओं पर
48 लाख 75 हजार रूपए
– कचरा फैलाने के मामले में 17 उल्लंघनकर्ताओं पर 85 हजार रूपए
– बिना ढक़े निर्माण सामग्री ट्रांसपोर्टेशन के मामले में 5 उल्लंघनकर्ताओं पर
25 हजार रूपए
गुरूग्राम, 1 दिसम्बर। पर्यावरणीय प्रदूषण(रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा 15 अक्तुबर से लागू किए गए ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम गुरूग्राम गंभीरता से कार्य कर रहा है। इसके तहत एक ओर जहां ग्रेप की उल्लंघना करने वालों पर नजर रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर धूल को उडऩे से रोकने के लिए कार्य हो रहा है।
इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम की अतिरिक्त आयुक्त एवं ग्रैप के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी जसप्रीत कौर ने बताया कि ईपीसीए द्वारा 15 अक्तुबर से ग्रैप लागू किया गया था। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ग्रैप की पालना सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रवाईज टीमों का गठन करके ग्रैप का उल्लंघन करने वालों को रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इन टीमों ने 15 अक्तुबर से 30 नवम्बर तक क्षेत्र में लगातार निगरानी करते हुए ग्रैप की उल्लंघना करने वाले 267 लोगों के चालान किए तथा उन पर 56 लाख 95 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। इन 267 उल्लंघनकर्ताओं में कचरा जलाने के मामले में 27 उल्लंघनकर्ताओं पर 13 लाख 50 हजार रूपए, सीएंडडी वेस्ट के मामले में 23 उल्लंघनकर्ताओं पर 57 लाख 50 हजार रूपए, धूल उड़ाने वाली गतिविधियां करने के मामले में 195 उल्लंघनकर्ताओं पर 48 लाख 75 हजार रूपए, कचरा फैलाने के मामले में 17 उल्लंघनकर्ताओं पर 85 हजार रूपए तथा बिना ढक़े निर्माण सामग्री ट्रांसपोर्टेशन के मामले में 5 उल्लंघनकर्ताओं पर 25 हजार रूपए का जुर्माना शामिल है।
अतिरिक्त निगमायुक्त ने बताया कि ईपीसीए द्वारा निर्माण कार्यों में पर्यावरणीय नियमों की पालना सुनिश्चित करने बारे निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के मद्देनजर निर्माण साईट तथा निर्माण सामग्री का ढक़ा होना अनिवार्य है। नगर निगम गुरूग्राम की टीमों ने अपने-अपने आवंटित क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए निर्माणकर्ताओं को पर्यावरणीय नियमों की पालना सुनिश्चित करने की हिदायतें जारी की तथा उल्लंघनकर्ताओं पर लगातार कार्रवाई करते हुए उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार के 195 उल्लंघनकर्ताओं पर 48 लाख 75 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि धूल को उडऩे से रोकने के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत सडक़ों की सफाई मैकेनिकल तरीके से सुनिश्चित की जा रही है, ताकि वातावरण में धूल ना उड़े। सफाई से पूर्व पानी का छिडक़ाव भी किया जा रहा है। इसके साथ ही सडक़ों एवं पेड़ों पर सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट से शोधित किए गए पानी का लगातार छिडक़ाव हो रहा है। इसके लिए 35 टैंकर लगाए हुए है। उन्होंने बताया कि ग्रैप से संबंधित शिकायतों की निगरानी एवं समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करवाने के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा एयर लैब की भी स्थापना की हुई है। एयर लैब के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित डेली बुलेटिन भी जारी किया जाता है।
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