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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

ईएसआईसी हरियाणा ने प्रेस वार्ता में दी विकसित भारत रोज़गार योजना, स्प्री-2025 और एमनेस्टी स्कीम की विस्तृत जानकारी

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ईएसआईसी हरियाणा ने प्रेस वार्ता में दी विकसित भारत रोज़गार योजना, स्प्री-2025 और एमनेस्टी स्कीम की विस्तृत जानकारी

क्षेत्रीय कार्यालय ईएसआईसी हरियाणा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा किए नई योजनाओं के लाभ और अवसर

फरीदाबाद: 10 सितंबर: श्री सुगन लाल मीना, क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा ने भारत सरकार द्वारा नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही कईं हितैषी योजनाओं की जानकारी दी जिसमें सबसे पहले स्प्री 2025 (स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एंप्लॉयर्स एंड एम्पलॉइज) नाम से योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 हर उस फैक्टरी/ संस्थान / दुकान / क्लिनिक/ अस्पताल / प्रतिष्ठान पर लागू है जहां 10 या उससे अधिक कार्मिक कार्यरत हैं। इन प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य है कि वे उनके संस्थान में 10 कर्मचारी नियोजित होने के 15 दिन के अंदर उनके संस्थान का ई एस आई योजना में पंजीकरण करवाएं। संस्थान के पंजीकरण के बाद नियोक्ताओं को अपने कार्मिकों का भी इस योजना में पंजीकरण कर एवं उनके संबंध में नियमानुसार अंशदान जमा करवाना अनिवार्य है।

यह देखा गया है कि कईं प्रतिष्ठान मालिक ई एस आई सी में पंजीकरण कराने के लिए वर्षों से पात्र व बाध्य हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है और जिससे उनके कार्मिक ई एस आई सी द्वारा प्रदान किये जा रहे विविध सामाजिक सुरक्षा हितलाभ से वंचित हैं। पकड़े जाने पर ऐसे संस्थानों को वर्षों के अंशदान, ब्याज़ और हर्जाने का भुगतान करना पड़ता है। इसी भय से कईं प्रतिष्ठान मालिक पंजीकरण से भी बचते हैं कि कहीं उनके पुराने रिकॉर्ड की जांच न हो जाए और बड़ा जुर्माना न भरना पड़ जाए।

स्प्री 2025 योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने से प्रतिष्ठानों के पिछले रिकॉर्ड की जांच और निरीक्षण नहीं कराए जाएंगे । न ही पिछली किसी देनदारी की मांग की जाएगी। प्रतिष्ठान मालिक द्वारा पंजीकरण करने की तिथि से ही उनका पंजीकरण मान लिया जाएगा। पहले से ही पंजीकृत संस्थानों/ कारखानों/ स्कूलों/ अस्पतालों में कुछ कर्मचारी छूटे हो सकते हैं जिनका अभी तक ई एस आई योजना में पंजीकरण नहीं करवाया गया है। ऐसे कर्मचारियों का भी योजना के तहत अभी पंजीकरण करने पर उनके संबंध में भी पिछला अंशदान, ब्याज एवं हर्जाने की मांग नहीं की जाएगी एवं न ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्याप्ति के बाद ऐसे कार्मिक ई एस आई सी द्वारा प्रदान किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, बीमारी हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, स्थायी अपंगता हितलाभ (पेंशन), आश्रित जन हितलाभ (पेंशन), अन्त्येष्टि हितलाभ, अन्य नकद हितलाभ जैसे बेरोजगारी भत्ता, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, प्रसूति व्यय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शारीरिक पुनर्वास, व्यावसायिक पुनर्वास एवं कौशल विकास आदि हितलाभों को प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।

इसके बाद एमनेस्टी स्कीम पर जानकारी देते हुए श्री सुगन लाल मीना ने बताया कि 31 मार्च 2025 से पहले दायर मुकद्दमों को सुलझाने के उद्देश्य से यह स्कीम लाई गई है जिसमें न्यायालय (ई आई कोर्ट तथा उच्च न्यायालय में लंबित मुकद्दमे) से बाहर ही वाद समाप्त कर लिया जाए। इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं के व्याप्ति तथा अंशदान के विवाद और निगम द्वारा नियोक्ताओं के विरुद्ध दायर मुकद्दमों पर समाधान किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत हर्जाने को पूर्णतः माफ करने का प्रावधान है। बहुत पुराने मामले जिसमें नियोक्ता के पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है उन्हें कुल आँकलित अंशदान का 30% भुगतान करने पर समाधान प्रदान किया जा सकेगा। एमनेस्टी स्कीम 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। प्रभावित नियोक्ता इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा में संपर्क कर सकते हैं।

कार्यक्रम में प्रधान मंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना की जानकारी देते हुए श्री सुगन लाल मीना ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1 अगस्त 2025 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत नए कर्मचारियों को 15000 रुपए का भुगतान एक वर्ष में दो बराबर किश्तों में किया जाएगा तथा फैक्टरी/ संस्थान मालिकों को भी प्रति कर्मचारी, प्रति माह 3000 रुपए तक की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने कुल 99,446 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है और यह योजना 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी । इस योजना का लक्ष्य 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए नोडल विभाग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है।

सभी संस्थान मालिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 0129-2222980 / 981 पर संपर्क कर सकते हैं। उनकी समस्याओं को तत्काल अथवा शीघ्र समाधान किया जाएगा।

इस अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख संवाददाता तथा पत्रकार उपस्थित रहे और सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा में भाग लिया।