
- मोबाइल पर आ रहे मैसेज, यदि चालान नहीं भुगता तो गाड़ी न ट्रांसफर होगी और न पास
- केंद्र सरकार की तरफ से यह ई-चालानिंग सिस्टम लागू किया गया है
Dainik Bhaskar
Aug 08, 2019, 06:24 AM IST
चंडीगढ़ (अभिषेक धीमान). यदि आप राउंड अबाउट या लाइट पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस के नहीं होने पर ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं तो अब से ऐसा न करें। क्योंकि पुलिस ई-चालान कर रही है। यदि आपके पास यह चालान आता है तो इसे हल्के में न लें। यह आपको भरना ही होगा। यदि नहीं भरते हैं तो आपकी गाड़ी ट्रांसफर या समय सीमा पूरी होने के बाद वह पास नहीं होगी। बुधवार को पुलिस ने 40 हजार लोगों को ई-चालानिंग के बाद भुगतान नहीं करने के चलते मोबाइल पर रिमाइंडर मैसेज भेजा। यह एक नोटिस की तरह है। इनमें वे वाहन चालक हैं, जिनका नबंवर 2018 से लेकर सितंबर 2019 तक ई-चालान हुआ, लेकिन वे इसे भुगतने के लिए नहीं पहुंचे।
केंद्र सरकार की तरफ से यह ई-चालानिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसके चलते देशभर के वाहन नंबर रजिस्टर हैं। इन सभी का रिकॉर्ड ऑनलाइन है और यदि आपका चालान चंडीगढ़ में होता होता है तो आपके स्टेट में भी यह ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा।
एेसा पहली बार नहीं है कि चंडीगढ़ में ई चालान पहले नहीं होता था। लेकिन पहले इसका पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होता था। सिर्फ आपके घर पर ही एक चालान चिट आती थी। लेकिन अब आरसी जिस कॉन्टैक्ट नंबर पर रजिस्टर है, उस नंबर पर भी मैसेज आएगा। ताकि यदि कोई अन्य शख्स आपका वाहन ड्राइव कर रहा है और कैमरों में उसकी वॉयलेशन पकड़ी जाती है तो भी आपको मैसेज आएगा। यह सिस्टम नवंबर 2018 में लागू हुआ था, जब सभी वाहनों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया था। कोई भी चालान हो तो वह अॉनलाइन चढ़ता है, जिसे भरना जरूरी है।



















