चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की पीठ ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। इसमें सरकार को आदेश दिए गए हैं कि अगर किसी मामले में सैनी की गिरफ्तारी जरूरी हो तो इसके लिए एक सप्ताह का नोटिस दिया जाए।
सैनी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि पंजाब में सत्ताधारी दल उन्हें किसी मामले में फंसाने की कोशिश कर सकता है। उनकी मांग है कि उनके खिलाफ किसी भी मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाई जाए। गुरुवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
सैनी का नाम हाल ही में जस्टिस रणजीत सिंह आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट से सुर्खियों में आया था। दरअसल पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के कई मामले पेश आने के बाद बरगाड़ी में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें दो सिख प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। जस्टिस रणजीत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लगभग 3 साल पहले बरगाड़ी में सिख प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कर्मियों द्वारा गोली चलाए जाने के मामले में सैनी समेत कई पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया था। इसके अलावा हाल ही में एक भ्रष्टाचार के मामले में भी पंजाब विजिलेंस कमिशन द्वारा पूर्व पुलिस महानिदेशक सैनी को तलब किए जाने की चर्चाएं इन दिनों जोर पकड़ रही हैं।
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