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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

हेराल्ड मामला: स्वामी ने कोर्ट काे बताया, IT ने कंपनी पर लगाया 414 करोड़ का जुर्माना

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भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि हाल में आयकर विभाग ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड पर नेशनल हेराल्ड मामले में 414 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. यह मामला स्वामी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर दायर किया था.

स्वामी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह के समक्ष कहा कि आयकर विभाग ने मामले में उनकी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद गांधी परिवार, यंग इंडियन कंपनी और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की थी.

अदालत ने निर्देश दिया कि स्वामी की तरफ से पेश आयकर विभाग के दस्तावेजों को अगले आदेशों तक सील कवर में रखा जाए. स्वामी ने निजी आपराधिक शिकायत में गांधी परिवार और अन्य पर आरोप लगाया है कि महज 50 लाख रुपये का भुगतान कर उन्होंने ठगी और धन की घपलेबाजी का षड्यंत्र किया. इसके माध्यम से यंग इंडिया ने 90 करोड़ 25 लाख रुपये वसूलने के अधिकार हासिल किए जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को कांग्रेस को देना था.

स्वामी ने अदालत में कहा कि आयकर विभाग ने मेरी शिकायत में इन तथ्यों का संज्ञान लिया और सात आरोपियों किे खिलाफ जांच शुरू की. सूचना नहीं देने के लिए यंग इंडिया पर 414 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.