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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

अधिकार : आधार कार्ड नहीं था… इसलिए नहीं किया 6 साल की बच्ची का MRI, हॉस्पिटल के CMO ने बताई इसकी वजह; सुप्रीम कोर्ट भी बता चुका कहां जरूरी और कहां जरूरी नहीं आधार

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न्यूज डेस्क।दिल्ली के लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में 6 साल की बच्ची की MRI आधार कार्ड नहीं होने की वजह से रोक दिया गया। जबकि बच्ची का इलाज लंबे समय से इसी हॉस्पिटल में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब आधार कार्ड की अनिवार्यता कई जगहों पर जरूरी नहीं है। इसमें हॉस्पिटल भी शामिल है। हालांकि, दिल्ली सरकार MRI का फायदा उन्हीं आधार पर दे रही है, जिनमें दिल्ली का पता है।

बच्ची की मां इमराना ने बताया कि बेटी की पीठ पर जन्म से एक फोड़ा है, जो उम्र के साथ बड़ा हो रहा है। पहले उसका इलाज हापुड़ में चल रहा था, लेकिन वे पिछले डेढ़ साल से दिल्ली में रह रहे हैं। इमराना का आधार कार्ड हापुड़ का बना हुआ है, जबकि बेटी का आधार अब तक नहीं बना। इलाज के दौरान जब डॉक्टर ने बेटी को MRI के लिए भेजा विभाग ने आधार कार्ड देखकर MRI करने से मना कर दिया।

CMO ने दी ये जानकारी

इस मामले में जब हमने अस्पताल की CMO डॉक्टर ऋतु सक्सेना से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां पर इलाज के लिए आधार का होना जरूरी नहीं है। इलाज से पहले किसी का आधार भी चेक नहीं किया जाता, लेकिन MRI का बेनीफिट दिल्ली के लोगों को दिया जा रहा है। इसी वजह से उसकी बेटी की MRI नहीं की गई। अलग-अलग राज्य की सरकार आधार कार्ड के हिसाब से लोगों को सुविधाएं देती है।

इन जगहों पर आधार जरूरी नहीं और कहां जरूर नहीं

कहां जरूरी
1. पेन कार्ड बनाने के लिए आधार जरूरी है। पेन और आधार को लिंक करना भी जरूरी।
2. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार नंबर जरूरी।
3. सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और सब्सिडी ट्रांसफर के लिए आधार कार्ड जरूरी।

कहां जरूरी नहीं
1. मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं।
2. बैंक में खाता खुलवाने के लिए आधार नंबर नहीं देना होगा।
3. स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे का आधार देना जरूरी नहीं।
4. सीबीएसई, नीट, यूजीसी और बोर्ड एग्जाम में भी आधार नंबर देना जरूरी नहीं।
5. 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तब उसे केंद्र या राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से दूर नहीं कर सकते।
6. माता-पिता की मंजूरी के बिना बच्चे का आधार नहीं बनाया जा सकता।
7. टेलिकॉम कंपनियां, ई-कॉमर्स फर्म, प्राइवेट बैंक और अन्य संस्थान भी आधार नहीं मांग सकते।
8. हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आधार देना जरूरी नहीं।

कोई आधार मांगे तो यहां करें शिकायत

सुप्रीम कार्ट के फैसले के बाद जिन जगहों पर आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है, वहां पर आपसे कोई उसे मांगता है तब इसकी शिकायत सरकार को की जा सकती है। शिकायत 3 तरह से कर सकते हैं।

1. टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके

2. help@uidai.gov.in पर ईमेल करके
3. पोस्ट करके शिकायत
Government of India (GoI)
Bangla Sahib Road,
Behind Kali Mandir, Gole Market
New Delhi – 110001

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6 Years Girl MRI Did Not Make Without Aadhaar Card In Lok Nayak Hospital Delhi