भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरूवार को बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को इस साल दिसंबर तक उनके घर के दरवाजे पर बैंकिंग सुविधाएं देने की कोशिश करें.
बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से अक्षम, दृष्टिबाधितों सहित लोगों को उनके घर के दरवाजे पर बेसिक बैंकिंग सुविधाएं जैसी पैसे भेजना और जमा कराना, चेक बुक और डिमांड ड्रॉफ्ट पहुंचाना उपलब्ध कराई जाएं.
इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई बार बैंक वरिष्ठ नागरिकों और अक्षम लोगों को शाखाओं में बैंकिंग सुविधाएं लेने से हतोत्साहित करते हैं.
रिजर्व बैंक ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए. बैंकों को कहा गया है कि वे 31 दिसंबर, 2017 तक शब्द और भावना के अनुरूप इन निर्देशों का क्रियान्वयन करें. बैंक शाखाओं और वेबसाइट पर इसका ब्योरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे ग्राहकों से अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) से संबंधित दस्तावेज और जीवन प्रमाणपत्र भी उनके घर जाकर लें.