सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुएं की गई हैं प्रतिबंधित-सुमित कुमार
– नियमों की अवहेलना करने वालों के किए जा रहे हैं चालान
गुरूग्राम, 21 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम के संयुक्त आयुक्त-4 सुमित कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 प्रकार की वस्तुओं को प्रतिबंधित किया हुआ है। इनका इस्तेमाल, भंडारण, आयात, निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है।
उक्त विचार उन्होंने वीरवार को स्थानीय हीरो होंडा चौक के पास स्थित रोजलैंड पब्लिक स्कूल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, प्लास्टिक कटलरी, कैंडी, आईसक्रीम, गुब्बारों, झंडों के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक स्ट्रा, सजावट के लिए पॉलीस्टरीन से बनी वस्तुएं, पॉलीथीन कैरीबैग, सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल आदि को प्रतिबंधित किया हुआ है। नगर निगम गुरूग्राम की टीमें क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रही हैं, तथा इन नियमों की अवहेलना करने वालों का चालान करने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त किया जा रहा है।