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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

शादी के वीडियो में नहीं इस्तेमाल होंगे टी-सीरीज के गाने, कंपनी ने फोटोग्राफर्स पर दर्ज कराए केस

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रोहतक. देश की जानी-मानी म्यूजिक कंपनी सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड यानी टी-सीरीज ने अपने वीडियो एलबम के बैकग्राउंड में अपने गानों के प्रयोग को कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन बताया है। कंपनी ने हरियाणा, पंजाब, गुजरात, झारखंड व दिल्ली आदि राज्यों में 100 से ज्यादा फोटोग्राफर्स पर कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज कराए हैं।

पिछले 2 महीनों के अंदर हरियाणा में 30 फोटोग्राफर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके विरोध में प्रदेश के 50 हजार से ज्यादा फोटोग्राफर्स उतर आए हैं। उनका कहना है कि इससे फोटोग्राफी का बिजनेस प्रभावित होगा या फिर एलबम के रेट बढ़ जाएंगे।

फोटोग्राफर्स अब ग्राहकों से भरवा रहे शपथपत्र
हरियाणा फोटोग्राफर संघ के प्रदेशाध्यक्ष परवेश कुमार और रोहतक के संयोजक संजीव ढल ने बताया कि वे गानों का व्यावसायिक प्रयोग नहीं करते हैं। अब शादी के एलबम बनवाने के लिए जो आ रहे हैं, उनसे शपथपत्र लिए जा रहे हैं कि वे अपनी एलबम को सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेंगे और न ही उनका व्यावसायिक इस्तेमाल करेंगे। यदि इस तरह सभी कंपनियों के लाइसेंस लेने पड़ेंगे तो दुकानें बंद करनी पड़ेगी। इसके विरोध में रोहतक में दो दिन पहले पूरे प्रदेश के फोटोग्राफर्स ने प्रदर्शन भी किया।

लाइसेंस लेना होगा, 15 हजार रु. प्रति कंप्यूटर सालाना फीस
सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के एंटी पायरेसी मैनेजर विपिन कुमार ने बताया कि कंपनी ने बिना लाइसेंस लिए अपने गानों का प्रयोग करने पर हरियाणा के रोहतक में एक और पंजाब में 3 केस दर्ज कराए हैं। देशभर में करीब 100 फोटोग्राफर्स पर केस दर्ज कराए हैं। कंपनी के गानों का किसी तरह का व्यावसायिक प्रयोग करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। प्रति कंप्यूटर सेट 15 हजार रु. सालाना फीस लगेगी।

कंपनी अधिकारियों से मिला लैब एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल
एडवोकेट संदीप राठी ने बताया कि काॅपीराइट एक्ट 1957 में 3 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान है। नाॅर्दन इंडिया कलर लैब एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र मलिक ने बताया कि एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल नोएडा में कंपनी अधिकारियों से मिला था। कंपनी ने लिखित में शर्तें सौंपी हैं। आश्वासन दिया है कि कुछ समय कार्रवाई नहीं की जाएगी। वकील से सलाह कर पक्ष रखा जाएगा।

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