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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

वर्णिका मामले में विकास बराला को बड़ी राहत, पांच माह बाद होगा जेल से बाहर

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चंडीगढ़। वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ मामले के आरोपी विकास बराला को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। विकास हरियाणा भाजपा के अध्‍यक्ष सुभाष बराला के पुत्र हैं। उसे हरियाणा के वरिष्‍ठ आइएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू की बेटी की कार काे देर रात रोककर छेड़छाड़ करने का आरोप है। घटना 5 अगस्‍त को हुई थी और मामले के गर्माने के बाद उसे 9 अगस्‍त को गिरफ्तार किया गया था। वह तभी से जेल में था।
विकास बराला की जमानत अर्जी जिला अदालत में कई बार खारिज हो गई थी और इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दी थी। वर्णिका कुंडू हरियाणा के आइएएस अफसर वीएस कुंडू की बेटी हैं। विकास बराला को  हाई कोर्ट  नियमित जमानत दी है।
हाईकोर्ट में बहस के दौरान वर्णिका कुंडू के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता विकास बराला प्रभावशाली है और मामले को प्रभावित कर सकता है। इस लिए निचली अदालत के मामले में टाइम बाउंड किया जाए। कोर्ट ने उसकी मांग अस्‍वीकार करते हुए कहा कि अगर उसको लगे की विकास बराला मामले को प्रभावित कर रहा है तो वह हाईकोर्ट की शरण ले सकता हैं।
सुनवाई शुरू होते ही विकास बराला की ओर से सीनियर एडवोकेट ने कहा कि इस मामले में बराला के खिलाफ बाद में धारा जोड़ कर उसे गिरफ्तार किया गया था, जबकि वर्णिका ने भी पहले इन धाराओं के तहत शिकायत ही नहीं की थी। यह मामला पूरी तरह से बाद में गढ़ कर तैयार किया गया। विकास 9 अगस्त से जेल में हैं। जांच पूरी हो चुकी है तो लिहाजा विकास को इस मामले में जमानत दी जाए।
चंडीगढ़ जिला अदालत इस मामले में चार बार जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी। इस मामले में दूसरे आरोपी आशीष ने अभी हाई कोर्ट में जमानत याचिका नहीं लगाई है। विकास पर आरोप है कि 5 अगस्त की रात उसने और उसके दोस्त आशीष ने अपनी कार से वर्णिका कुंडू की कार का पीछा करते हुए हाउसिंग बोर्ड चौक पर उसकी कार रुकवा ली थी।
इसके बाद कार दरवाजा खोल उसका अपहरण करने की कोशिश की। वर्णिका ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया था, जिसके बाद पुलिस पहुंची। मामला दर्ज करने के बाद विकास और आशीष को जाने दिया था। बाद में मामला गर्माया तो दोनों को 9 अगस्‍त को गिरफ्तार कर लिया गया।