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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

ये मामला हत्या का है,अारोपी जमानत के हकदार नहीं : कोर्ट

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फरीदकोट .बहबलकलां फायरिंग मामले में आरोपी तत्कालीन एसपी बिक्रमजीत सिंह, इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह और इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह कुलार की अग्रिम जमानत की अर्जी सेशन कोर्ट ने रद्द कर दी है। इन तीनों को मोगा के तत्कालीन एसएसपी चरणजीत शर्मा के साथ आरोपी बनाया गया था। तीनों ने एसआईटी की गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी लगाई थी।

शनिवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला दो युवकों की हत्या से जुड़ा है। इसलिए आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं। दूसरी तरफ बिक्रमजीत सिंह ने कोर्ट में जमा करवाया गया पासपोर्ट भी वापस कराने की अपील की है। इससे पहले शुक्रवार को इन जमानत याचिकाओं पर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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This case is murder, accused is not entitled to bail: Court