राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत आगामी सात फरवरी को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और छह अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर सकती है.
मामला सोमवार को सूचीबद्ध किया गया. न्यायाधीश के उपलब्ध ना होने के कारण मामले में सुनवाई सात फरवरी तक के लिए टाल दी गई.
बता दें, अदालत ने गत 27 दिसंबर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित सहित चार आरोपियों से मकोका और यूएपीए की धारा 17,20 व 13 हटा दी गई थी. इन पर केवल अनलॉफुल एक्टीपिटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) की धारा 18 और अन्य धाराएं ही बची थी, जिनके आधार पर केस चलेगा. इस मामले में सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं. स्पेशल एनआईए कोर्ट ने उनकी जमानत अवधि बढ़ा दी है.
अदालत ने गत 27 दिसंबर को मामले से बरी करने के लिए दायर की गई आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं.
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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020