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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

पंजाब के 46,555 किसानों का 167.39 करोड़ का ऋण अाज होगा माफ

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चंडीगढ़: कैप्टन सरकार द्वारा किसानों के 2 लाख रुपए तक के फसली ऋण माफी योजना पर अमल 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। योजना की शुरूआत 46,555 किसानों के 167.39 करोड़ रुपए के ऋण की माफी के साथ की जा रही है। पहले चरण में सहकारी बैंकों के साथ संबंधित ऋण माफ किया जा रहा है। 2 लाख के ऋण में से प्रति किसान 40 हजार रुपए तक का ऋण शुरू में माफ होगा। सरकारी एवं निजी बैंकों का ऋण सहकारी बैंकों के ऋण की माफी के बाद किया जाएगा।

7 जनवरी को मानसा से राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ शुरू की जा रही ऋण माफी की योजना के बारे में जानकारी देने के लिए यहां हुई प्रैस कांफ्रैंस दौरान एडीशनल चीफ सचिव (विकास) विश्वजीत खन्ना, एडीशनल चीफ सचिव (सहकारिता) डी.पी. रैड्डी, रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं अरविंद्र सिंह बैंस, मंडी बोर्ड के सचिव अमित ढाका एवं अन्य उच्चाधिकारी मौजूद थे। इन अधिकारियों ने ऋण माफी वाले किसानों की विभिन्न जिलों में लगी सूचियों को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब देते हुए कहा कि किसानों को कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए एवं घोषित की गई योजना के अनुसार 2 लाख रुपए का फसली ऋण सभी योग्य किसानों का माफ होगा। 

उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बैंक खातों के साथ लिंक न होने के कारण सूचियां बनाने में कुछ मुश्किल आई है लेकिन ऋण माफी की शुरूआत के बाद एक महीना सोशल ऑडिट होगा जिसके तहत सारी शंकाएं दूर कर दी जाएंगी। एडीशनल चीफ सचिव खन्ना ने बताया कि मानसा में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह 5 जिलों के किसानों को ऋण माफी के सर्टीफिकेट प्रदान करेंगे। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों में कार्यक्रम दौरान ऋण माफी के सर्टीफिकेट किसानों को दिए जाएंगे। पहले चरण में 5.63 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। 

खन्ना ने कहा कि 31 मार्च, 2017 तक सहकारी संस्थाओं से लगभग 2700 करोड़ रुपए का ऋण लेने वाले 5.63 लाख किसानों की पहचान लाभपात्रों के तहत की जा चुकी है। ऋण राहत के बारे में सारी प्रक्रिया 4 चरणों में पूर्ण होगी। एडीशनल चीफ सचिव रैड्डी ने बताया कि व्यापारिक एवं निजी बैंकों पर ऋण लेने वाले किसानों के ऋणों का निपटारा बाद में किया जाएगा। रैड्डी ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में मध्यम वर्ग के किसानों ने एक से अधिक बैंकों से ऋण लिया है, वे व्यापारिक बैंकों से लिए गए ऋण के लिए भी राहत लेने के योग्य होंगे। यह राहत सहकारी बैंकों से लिए गए ऋण के लिए दी गई राहत से अतिरिक्त होगी परन्तु कुल राहत 2 लाख रुपए तक ही मिलेगी।