लुधियाना. गरुवाररात करीब 8 बजे दरिंदे ने गेट खटखटाकर नाम पुकारा और युवती के आते ही उस पर 5 लीटर तेजाब उड़ेल दिया। मुंह पर रुमाल बांधकर आया दरिंदा कैनी वहीं फेंक कर फरार हो गया। बुरी तरह से झुलसी 25 वर्षीय युवती दर्द से चीख उठी। घरवाले उसे तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले गए। जहां से उसे सीएमसी रेफर कर दिया है। युवती करीब 25% झुलस गई है, लेकिन चेस्ट एिरया में एसिड का असर सबसे ज्यादा हुआ है इसलिए हालत नाजुक है। पिता के मुताबिक उनकी बेटी की सगाई 12 नवंबर को लुधियाना के युवक से हुई थी।
एसिड युवती के मुंह में भी चला गया
पुलिस वारदात को मंगनी से जोड़कर देख रही है। एकतरफा प्यार का मामला हो सकता है, लेकिन परिजनों ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। पिता होजरी का काम करते हैं। घर की ऊपरी मंजिल पर 5 फ्लैट मशीनें लगी हैं। नीचे परिवार रहता है। युवती के दो छोटे भाई हैं। उसने कुछ समय पहले यूपी से ग्रेजुएशन व सिलाई कोर्स किया है। फिर लुधियाना आकर घर में सिलाई शुरू कर दी थी। घटना के वक्त वह मां के साथ घर पर थी। तभी किसी ने मेन गेट खटखटाया। उसने निकलकर पूछा, हां जी बताइये, तभी युवक ने कैनी से तेजाब फेंक दिया। एसिड युवती के मुंह में भी चला गया। इसके अलावा पैर तक भी कई जगह जख्म हो गए हैं।
उधर, थाना टिब्बा रोड के एएसआई दीदार सिंह ने बताया कि पुलिस इलाके से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। युवती का बॉडी आधे से ज्यादा झुलस गई है। मामले को पीड़िता की रिंग सेरेमनी से जोड़कर जांच की जा रही है।
19 दिन पहले आए थे शकी युवक
पिता ने बताया के 27 अक्टूबर की रात भी 2 युवक उनके घर लिफाफा लेकर आए और बोले कि सूट सिलवाने को देने आए हैं। उन्होंने लिफाफा युवती को पकड़ा दिया। वह लिफाफा खोलकर देखने लगी तो उसमें से बदबू आ रही थी, जोकि उसे चढ़ गई। उससे खांसी आनी शुरू हो गई। यह देख युवकों ने उसके हाथ से लिफाफा छीन लिया और भाग गए। परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस को नहीं दी। घरवालों के अनुसार युवकों को उन्होंने कई बार गली में भी चक्कर लगाते देखा था।
शहर में पहले भी हुए 2 दर्दनाक मामले
2007 में ताजपुर रोड स्थित बाबा जीवन नगर की रहने वाली राजवंत और उसकी सहेलियों पर सिरफिरे ने तेजाब फेंक दिया था। हादसे में उसकी सहेली संदीप की मौत हो गई थी। हादसे में राजवंत भी बुरी तरह झुलस गई थी।
2013 में सराभा नगर में सैलून में सज रही दुल्हन हरप्रीत कौर पर तेजाब फेंक दिया था। उसकी मौत हो गई थी। इसमें और लड़कियां भी झुलस गई थीं।
एसिड की खुली बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का बैन, लेकिन इनके लिएजरूरी नहीं
– एसिड बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी:खरीदार का एड्रेस व आईडी प्रूफ रखना जरूरी है। : 18 साल के कम उम्र के व्यक्ति को एसिड नहीं बेचा जा सकता है। : दुकानदार को हर तीसरे दिन एसिड बिक्री का ब्योरा थाने में देना अनिवार्य है। स्टॉक-सेल का ब्योरा नहीं देने पर 50000 रु. जुर्माना लगाया जा सकता है। (सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2013 में दिए एक फैसले में यह गाइडलाइन तय की थी।)
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