फाजिल्का। हेरोइन तस्कर गिरोह से संबंधों के आरोप झेल रहे आम आदमी पार्टी के नेता व नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैहरा वीरवार को फाजिल्का की अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने अब खैहरा को 21 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ खैहरा द्वारा हाई कोर्ट से गैर जमानती वारंट पर स्टे मिलने से पहले उनके खिलाफ वारंट जारी करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में भी वारंट रिकॉल की याचिका दायर की थी, जिसका हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद स्थानीय अदालत ने निपटारा कर दिया।
अदालत ने गुरदेव सहित नौ लोगों को हेरोइन तस्करी में सजा सुनाने के साथ खैहरा की उनके साथ संलिप्तता के आरोपों का खुलासा होने पर उन पर केस चलाने को मंजूरी दी थी। मुख्य आरोपी गुरदेव सिंह को खैहरा का खास आदमी माना जाता था और सरकारी पक्ष ने उसके पकड़े जाने से पहले खैहरा के साथ कई बार फोन पर बातचीत के सबूत पेश किए थे।
इसी आधार पर जहां अदालत ने खैहरा पर केस चलाने को मंजूरी दी थी, वहीं उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, लेकिन खैहरा इस मामले में हाईकोर्ट से अरेस्ट पर स्टे हासिल कर लिया है। वीरवार को वकीलों की हड़ताल के चलते फिरोजपुर से आए खैहरा के वकील अदालत में पेश हुए।
वहीं दूसरी याचिका खुद खैहरा ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ निकाले गए गैर जमानती वारंट को रिकॉल करने की अपील की थी। छह नवंबर को दायर याचिका की पहले सुनवाई 21 नवंबर को थी। तब अदालत ने खैहरा के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसला 30 नवंबर के लिए सुरक्षित रखा था। आज इस मामले की सुनवाई में अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा पहले ही गैर जमानती वारंट पर स्थगनादेश दिया होने के चलते रिकॉल याचिका का निपटारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कर दिया है। अब उन पर चलाए जा रहे मुख्य केस में ही खैहरा को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है।