चंडीगढ़। पंजाब पुलिस अब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टांस (एनडीपीएस) एक्ट के अंतर्गत आरोपी पाए जाने वाले नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क व अटैच कर सकेगी। इसके लिए शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने गैर कानूनी ढंग से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने संबंधी पंजाब एक्ट-2017 (पंजाब फोरफीट ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक्ट, 2017) को स्वीकृति दे दी है, जिससे नशा तस्करों की संपत्ति को कुर्क व अटैच करने की व्यवस्था की गई है।
यह कानून बन जाने से पुलिस नशा तस्करों व व्यापारियों की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगी। पहले यह अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास ही था। इस कानून का प्रारूप पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के अधीन केस दर्ज होने के बाद दोषी अपनी संपत्ति को अपने से अलग नहीं कर सकेंगे। अंतिम रूप में दंड दिए जाने के बाद ही प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि केस दर्ज होने के समय 6 वर्ष से अधिक पुरानी संपत्ति न ही अटैच होगी और न ही नए एक्ट की व्यवस्थाओं के अधीन कुर्क की जा सकेगी।