Mirror 365 - NEWS THAT MATTERS

Dear Friends, Mirror365 launches new logo animation for its web identity. Please view, LIKE and share. Best Regards www.mirror365.com

Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

कचरा प्रबंधन नहीं करने पर नामचीन होटल पर लगाया गया जुर्माना

0
140

कचरा प्रबंधन नहीं करने पर नामचीन होटल पर लगाया गया जुर्माना
– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा गोल्फ कोर्स रोड़ स्थित होटल डबल ट्री बाय हिल्टन के निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर किया 25 हजार रूपए का चालान

गुरूग्राम, 12 अप्रैल। सरकार द्वारा लागू ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों को उनके यहां निकलने वाले कचरे का निष्पादन स्वयं के स्तर पर करना अनिवार्य है। नियमों की पालना नहीं करने की सूरत में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा एक नामचीन होटल पर जुर्माना लगाया गया है।

शुक्रवार को जोन-3 क्षेत्र के वरिष्ठ सफाई निरीक्षक सतेन्द्र दहिया व सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार गोल्फ कोर्स रोड़ सेक्टर-56 स्थित होटल डबल ट्री बाय हिल्टन पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि होटल प्रबंधन द्वारा ना तो कचरे को अलग-अलग किया जाता है और ना ही कचरे का प्रबंधन अपने परिसर में स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है। यहां नियमों की अवहेलना पाए जाने पर निगम अधिकारियों ने प्रबंधन पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया तथा नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ के अनुसार प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाली रिहायशी सोसायटियों, आरडब्ल्यूए, होटल, रेस्टोरेंट, मैरीज पैलेस, औद्योगिक व संस्थागत इकाईयों को स्वयं के स्तर पर अपने ही परिसर में कचरा प्रबंधन करना अनिवार्य है। इसके तहत कचरे को गीले, सूखे व हानिकारक श्रेणियों में अलग-अलग किया जाए। गीले कचरे से अपने परिसर में खाद या बायोगैस बनाएं तथा सूखा व हानिकारक कचरा अधिकृत रिसायकलर के माध्यम से निष्पादित करवाएं। ऐसा नहीं करने की सूरत में निगम द्वारा भारी जुर्माना लगाया जाएगा तथा जुर्माना राशि की अदायगी नहीं करने की सूरत में अन्य कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
0 0 0