चंडीगढ़,सुनीता शास्त्री। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, यूटी, चंडीगढ़ ने एक पार्टी और मैरिज ब्यूरो के बीच चल रहे विवाद संबंधी एक केस में हाल ही में अपना फैसला सुनाया है। पार्टी मैरिज ब्यूरो के माध्यम से वैवाहिक संबंध तय करना चाहती थी। फैसला मैरिज ब्यूरो के पक्ष में है।मामला चंडीगढ़ निवासी विरेन्दर सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने वैवाहिक रिश्ता खोजने के लिए सेक्टर 36, चंडीगढ़ स्थित वैडिंग विश प्राइवेट लिमिटेड से बात की। दोनों पक्षों ने एक कांट्रेक्ट पर हस्ताक्षर किये और मैरिज ब्यूरो को धनराशि का भुगतान कर दिया गया। अनुबंध की शर्तों के मुबाबिक, वैडिंग विश की ओर से संभावित लड़कियों के प्रोफाइल विरेंदर को भेजे गये। हालांकि, इस तरह से शादी नहीं हो पायी। चूंकि विवाह नहीं हो सका, इस नाते विरेंदर मैरिज ब्यूरो से अपना पैसा वापस मांगने लगा। हालांकि, मैरिज ब्यूरो का रुख यह था कि विवाह योग्य युवतियों के संभावित प्रोफाइल विरेंदर को भेज दिये गये, इसलिए उन्होंने अनुबंध के अनुसार अपना दायित्व पूरी तरह से निभा दिया।इस मामले में, विरेंदर ने सेवा में कमी की शिकायत के साथ, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, यूटी चंडीगढ़ से संपर्क किया। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाल ही में वैडिंग विश के पक्ष में फैसला सुना दिया।फैसले से यह तर्क धराशायी हो गया कि वैडिंग विश के लिए यह जरूरी है कि शादी पक्की हो जाये, तभी रिश्ते की प्रक्रिया पूर्ण मानी जा सकती है। इस फैसले से यह स्पष्ट है कि सेवा तभी पूरी हो जाती है, जब मैरिज ब्यूरो अपने ग्राहक को संभावित युवतियों के प्रोफाइल उपलब्ध करा देता है।
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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020



















