नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट ग्रुप आम्रपाली के तीनों डायरेक्टर- अनिल कुमार शर्मा, शोव प्रिया और अजय कुमार की पुलिस हिरासत 15 दिन और बढ़ा दी है। कोर्ट नेउन्हें लॉकअप की बजायनोएडा की एक होटल में रखने का निर्देशदिया है। होटल में रहते हुए उन्हें मोबाइल का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है।फॉरेंसिक ऑडिट के लिए प्रॉपर्टी केदस्तावेज नहीं देने पर मंगलवार को कोर्टनेतीनोंको पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उन्हें अपनी 46 कंपनियों के दस्तावेज सौंपने हैं।
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जस्टिस यूयी ललित और डीवाय चंद्रचूड़ की बेच ने तीनों डायरेक्टर को शुक्रवार सुबह 8 बजे से पहले नोएडा सेक्टर 62 के एसएचओ के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस उन्हें सील की गईं उन प्रॉपर्टी पर ले जाए जहां आम्रपाली ग्रुप के दस्तावेज रखे हैं।
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अदालत ने सील की गई संपत्तियों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक पुलिस और फॉरेंसिक ऑडिटर्स की मौजूदगी में एकसाथ खोलने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने कहा कि पुलिस हर दिन शाम 6 बजे के बाद तीनों डायरेक्टर को लेकर नोएडा के सेक्टर 62 स्थिति होटल एक्सेंट पहुंचेगी। वहां पहुंचकर तीनों डायरेक्टरों से उनके मोबाइल ले लिए जाएंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने तीनों चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और दो अन्य डायरेक्टरों के खिलाफ आदेशों की अवहेलना करने परअवमानना का नोटिस भी जारी किया। उनसे चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ग्रुप की नौ संपत्तियां सीज करने का आदेश दिया था। इनमें से सात संपत्तियां नोएडा-ग्रेटर नोएडा में और दो बिहार के राजगीर और बक्सर में हैं।
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शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक, इन नौ जगहों को सील कर चाबी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को सौंपी जाएगी। संबंधित दस्तावेजों की जांच के लिए सिर्फ फोरेंसिक ऑडिटर्स की टीम ही इन जगहों पर जा सकेगी।
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मंगलवार को शीर्ष अदालत के आदेश पर ग्रुप के तीनों डायरेक्टरों को हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने कहा था- लुकाछिपी का खेल बहुत हुआ। जब तक आप हमारे आदेशों का पालन नहीं करेंगे, दस्तावेज नहीं सौंपेंगे, तब तक पुलिस हिरासत में रहेंगे।
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आम्रपाली ग्रुप पर 42 हजार खरीदारों को वक्त पर घर का पजेशन न दे पाने का आरोप है। खरीदारों ने घर मिलने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।