
- सेक्टर-7, 8, 32, 33, 34, 35, 36 और 44 में देर शाम तक हुई चेकिंग
- जिसके तीन दिन बाद भी कोई नहीं पहुंचा अवैध पीजी रजिस्टर्ड करवाने
Dainik Bhaskar
Feb 26, 2020, 09:01 AM IST
चंडीगढ़ . शहर में चल रहे अवैध पीजी को लेकर मंगलवार को पूरा दिन तीनों एसडीएम की प्रमुखता में बनी टीमों ने अपने-अपने एरिया में चेकिंग की। इस दौरान करीब 40 अवैध पीजी मिले, जिन्हें एसडीएम ने नोटिस थमाए हैं। चेकिंग के दौरान सबसे बड़ी वाॅयलेशन ये मिली है कि कई पीजी 5 मरले या इससे भी छोटे घरों में चलाए जा रहे हैं। जबकि प्रशासन की नोटिफिकेशन के हिसाब से 7.5 मरले या इससे ज्यादा बड़े घरों में ही पीजी ठहराए जा सकते हैं। लेकिन लोगों ने कुछ पैसों के लिए 5 मरले से कम के मकानों में भी पीजी खोल रखे हैं। इनमें पार्टिशन करके 10-10 हजार रुपए में चढ़ा रखा है।
मंगलवार को हुई चेकिंग के दौरान सेक्टर-22 में कुल 10 मकान मालिकों को शोकाॅज नोटिस थमाए गए हैं। इन मकानों का साइज पांच मरले के करीब है, इसके बावजूद इनमें पीजी चल रहे हैं। सेक्टर-20 में भी 5 मरले के मकान में लड़कों को पीजी पर रखा गया था। वहीं, एसडीएम साउथ के एरिया में कुछ अवैध पीजी बंद कर दिए गए हैं।
ऑफिसर्स की तरफ से कहा गया है कि एसडीएम साउथ के एरिया में सेक्टर-33 में 1, सेक्टर-35 में 3 और सेक्टर-36 में 2 अवैध पीजी बंद कर दिए गए हैं। चेकिंग के दौरान पता चला कि यहां पर पीजी तो चलाए जा रहे थे, लेकिन इन्हें एक दो दिनों में ही बंद कर दिया गया है। सेक्टर-7, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 44 और बाकी कुछ सेक्टरों में देर शाम तक टीमों ने चेकिंग की है। ये चेकिंग रेगुलर रहेगी। अफसरों ने कहा कि इस मामले में कोई ढिलाई नहीं की जाएगी।
अवैध पीजी रजिस्टर्ड नहीं करवाए तो बिल्डिंग की जाएगी रिज्यूम…
चंडीगढ़ में जो पीजी चल रहे हैं, अगर उन्हें रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो बिल्डिंग रिज्यूम की जा सकती है। डीसी ने एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि पीजी मालिकों को नोटिस देकर सुनवाई पर बुलाया जाए। कहा जाए कि पीजी को रजिस्टर्ड करवाया जाए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हेवी पेनल्टी और बिल्डिंग रिज्यूम की जाए। वहीं, जो लोग कानूनी तरीके से पीजी चलाना चाहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाए, इसके लिए एक स्पेशल डेस्क इस्टेट आॅफिस में लगाया गया है। डीसी मनदीप बराड़ ने कहा कि जो निर्देशों को पूरा नहीं करते हैं, उनकी भी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रजिस्ट्रेशन से पहले सारी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। अप्लाई करने के बाद डाॅक्यूमेंट्स वेरिफाई होंगे। जिस मकान में एप्लीकेंट पीजी चलाना चाहता है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। सेफ्टी के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं, प्रशासन की 2006 की नोटिफिकेशन के हिसाब से सभी नाॅर्म्स पूरे किए जा रहे हैं या नहीं और फायर एनओसी भी इसके लिए जरूरी होगी। इसको लेकर प्रशासन के पास प्रपोजल भेजा गया है, जहां से मंजूरी मिलते ही इसको लागू कर दिया जाएगा।
पीजी चलाना चाहते हैं लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के
चंडीगढ़ में कई अवैध पीजी चल रहे हैं। रजिस्टर्ड करीब 25 पीजी हैं। लेकिन जो अवैध पीजी हैं, वे रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना चाहते। सेक्टर-32 में शनिवार को ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसके बाद से लेकर मंगलवार तक किसी भी मालिक की तरफ से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया गया है।