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Posted by Surinder Verma on Wednesday, June 17, 2020

अब दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, गाड़ियों पर ऑड-ईवन सिस्टम लागू नहीं होगा

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  • शनिवार को दी गई छूट में प्रशासन ने किए 12 बदलाव, कंटेनमेंट के 6 एरिया में कोई छूट नहीं
  • बड़ी राहत: शादी या किसी कार्यक्रम में 50 लोगों की गैदरिंग कर सकेंगे, लेकिन सेफ्टी रखनी होगी

दैनिक भास्कर

May 04, 2020, 07:41 AM IST

चंडीगढ़. चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के लोगों को कई छूट देते हुए आज से कर्फ्यू हटाकर लॉकडाउन को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। अब गाड़ियों पर ऑड-ईवन सिस्टम लागू नहीं होगा। आपके पास किसी भी नंबर की गाड़ी है तो सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक आ-जा सकते हैं। वहीं, दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, लेकिन यहां ऑड-ईवन सिस्टम ही लागू होगा। कंटेनमेंट के 6 एरिया में कोई छूट नहीं दी गई है। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी बदनोर की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शहरवासियों को छूट दिए जाने का फैसला शनिवार को ही कर लिया गया था, लेकिन इस फैसले में रविवार को 12 बदलाव किए हैं। 
प्रशासन ने बाहर निकलने का जो समय दिया है, उसमें आप नौकरी पर जा सकते हैं। इसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं है। मोहाली-पंचकूला से कोई आ रहा है तो वह भी आईडी कार्ड दिखाकर चंडीगढ़ में आ सकता है। प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें शादी या किसी कार्यक्रम में 50 लोगों की गैदरिंग की जा सकती है। अंतिम संस्कार के समय 20 लोगों तक की संख्या को मंजूरी दी गई है।

चंडीगढ़, यहां छूट रहेगी

  • इंडस्ट्री, आईटी सेवाएं-डेटा कॉल सेंटर।
  • सभी सरकारी-प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे। 33 फीसदी स्टाफ ही एक समय में आएगा। 
  • कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन वर्कर्स साइट पर होंगे, तभी काम कर सकते हैं।
  • इंटरनल मार्केट में दुकानें खोल सकते हैं, चाहे जरूरी सामान की हो या गैरजरूरी।
  • ऑनलाइन कंपनियों के जरिए जरूरी सामान मंगवा सकते हैं।
  • सुबह 7 से शाम 7 बजे तक लोग जरूरी-गैरजरूरी कामों के लिए बाहर आ-जा सकते हैं।
  • दुकानें 10 से शाम 6 बजे तक ऑड-ईवन सिस्टम से खुलेंगी। 
  • पार्कों में तय समय में सैर कर सकेंगे। 
  • मोबाइल-लैपटॉप-स्टेशनरी-कपड़े की दुकानें खुलेंगी। 
  • इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर सेवाएं खुलेंगी। 
  • ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खुलेंगे।
  • शराब के ठेके खुले रहेंगे। 
  • कुरियर और पोस्टल सेवाएं। 

ये बंद रहेगा

  • सरकारी ऑफिस खुलेंगे, लेकिन पब्लिक डीलिंग 11 तारीख तक नहीं होगी। अपने काम के लिए सरकारी ऑफिस न जाएं। 
  • सभी संपर्क सेंटर बंद रहेंगे। 11 मई से खोले जाएंगे।
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की एक्टिविटी को मंजूरी नहीं है। इस दौरान लोगों को घरों में ही रहना होगा।
  • फोर व्हीलर में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो सवारियां पिछली सीट पर बैठ सकती हैं।
  • मध्य मार्ग, दक्षिण मार्ग सहित प्रमुख सड़कों के साथ लगते मॉल, मार्केट बंद रहेंगी।
  • बुजुर्ग और 10 साल से छाेटे बच्चे बाहर निकल सकते। 
  • साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, एप बेस्ड कैब नहीं चलेंगी
  • स्पा और सैलून बंद रहेंगे
  • अहाते बंद रहेंगे
  • प्राइवेट-सरकारी बसें नहीं चलेंगी 
  • धार्मिक स्थल बंद
  • मॉल, मल्टीप्लेक्स बंद
  • स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट बंद
  • होटल, रेस्टोरेंट, इटिंग पाॅइंट, मिठाई की दुकानें बंद

सेक्टर-22, सेक्टर-19 की रेहड़ी मार्केट नहीं खुलेंगी
सेक्टर-22, सेक्टर-19 की रेहड़ी मार्केट नहीं खुलेंगी। शनिवार को जो फैसला हुआ था, उसमें इन दोनों मार्केट को खोलने के लिए एडवाइजर ने कहा था, लेकिन रविवार को इस फैसले को बदला गया। अब सेक्टर-46 की रेहड़ी मार्केट, सेक्टर-22डी शास्त्री मार्केट, सेक्टर-15 पटेल मार्केट, सेक्टर-41 की कृष्णा मार्केट, सेक्टर-19 सदर बाजार, पालिका बाजार, सेक्टर-18 गांधी मार्केट और सेक्टर-27 की जनता मार्केट बंद ही रहेंगी।

ये इसलिए किया

ये सभी मार्केट ऐसी हैं, जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। यहां पर उचित दूरी रख पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रशासन ने इन्हें फिलहाल बंद रखा है। 

बाहर निकलने के लिए जरूरी

  • मास्क पहनना या फेस कवर करना जरूरी, उचित दूरी भी
  • 5 से ज्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते।
  • पब्लिक प्लेस पर थूकना अपराध
  • पब्लिक प्लेस पर शराब, पान गुटखा का सेवन बैन
  • ठेके और जहां पर सिगरेट वगैरह बेची जाती है, वहां पर 6 फुट की दूरी लोगों में होनी चाहिए। एक समय पर सिर्फ 5 लोग ही इन जगहों पर खड़े हो सकते हैं।

पंचकूला, ये व्यवस्था

  • सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक दुकानें खुलेंगी अल्टरनेट डे फाॅर्मूले पर 
  • इटिंग पॉइंट टेक होम और होम डिलीवरी कंडीशन के साथ रोजाना खुलेंगे
  • इंडस्ट्री खुलेगी, वर्कर्स को लाना-ले जाना होगा
  • फोर व्हीलर में कर्फ्यू पास के साथ तीन लोग अलाउड 
  • पैदल नजदीक की मार्केट में सामान लेने जा सकेंगे
  • टू-व्हीलर पर एक व्यक्ति पास के साथ निकल सकेगा
  • ओपीडी-मेडिकल क्लीनिक खुलेंगे
  • कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, लेबर वहीं मौजूद होना जरूरी
  • बैंक, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे
  • ईंट-भट्‌ठों पर काम कर सकेंगे 
  • मेडिकल टेस्टिंग लैब काम करेंगी 
  • सब्जी आदि वेंडर्स काम कर सकेंगे 
  • शादी में 50 और दाह संस्कार में 20 लोगों की गैदरिंग

ये बंद रहेगा

  • स्कूल, काॅलेज, इंस्टीट्यूट्स बंद 
  • माॅल-मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल 
  • सैलून, ब्यूटी पॉर्लर बंद रहेंगे
  • शराब ठेके बंद 
  • 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग बाहर नहीं आ सकेंगे 
  • ऑटो, कैब, सरकारी-प्राइवेट बसें बंद रहेंगी
  • रेस्टोरेंट, होटल, बंद 
  • धार्मिक स्थल बंद 
  • पार्क, फुटपाथ या गलियों में सैर पर पाबंदी 
  • पेट्स लेकर बाहर नहीं घूम सकेंगे
  • 5 आदमी से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते    
  • पब्लिक एरिया में थूकना कानूनी जुर्म होगा 
  • पान गुटखा तंबाकू बेचने पर पाबंदी

मोहाली, ये व्यवस्था

  • सुबह 9 से 1 बजे तक दुकानें खुलेंगी 
  • इंडस्ट्री खुलेगी, वर्कर्स को लाना ले जाना होगा 
  • फोर व्हीलर पर कर्फ्यू पास के साथ तीन लोग अलाउड
  • पैदल नजदीक की मार्केट में सामान लेने जा सकेंगे
  • टू-व्हीलर पर एक व्यक्ति पास के साथ जा सकेगा
  • ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खुलेंगे
  • कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, लेबर वहीं मौजूद होना जरूरी
  • ई-कॉमर्स का सामान चलता रहेगा, होम डिलीवरी भी
  • पेट्रोल पंप, गैस सप्लाई खुली रहेगी
  • इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक
  • ईंट भट्ठों पर काम कर सकेंगे 
  • ग्रामीण एरिया में सभी दुकानें खुल सकेंगी 
  • ग्रामीण इंडस्ट्री में काम हाे सकेगा 
  • मंडियों में गेहूं लाने व आढ़ितयों को बोली करवाने की इजाजत है
  • मेडिकल टेस्टिंग लैब काम करेंगी 
  • एंबुलेंस सेवाएं पहले की तरह ही पास के साथ काम करेंगी, राशन बांटने वाली एनजीओ मंजूरी के साथ

ये बंद रहेगा

  • स्कूल, काॅलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे 
  • माॅल-मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे
  • सेलून, ब्यूटी पॉर्लर बंद
  • शराब के ठेके बंद रहेंगे 
  • 10 साल से छोटे बच्चे व 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग बाहर नहीं जा सकेंगे 
  • ऑटो, टैक्सी, सरकारी-प्राइवेट बसें बंद रहेंगी
  • रेस्टोरेंट्स, होटल, फूड शॉप्स बंद
  • सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे 
  • पार्कों, फुटपाथ या गलियों में वाॅक पर पाबंदी 
  • पालतु पशु लेकर बाहर नहीं घूम सकेंगे