यौन शोषण के आरोपी मेजर जनरल की बर्खास्तगी के आदेश

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चंडीगढ़ , एक युवा महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में जनरल कोर्ट मार्शल ने सेना के एक मेजर जनरल को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। जनरल कोर्ट मार्शल के आदेश को अभी सेना प्रमुख की मंजूरी बाकी है।

मेजर जनरल ने आरोप नकारते हुए दावा किया है कि वह गुटबाजी का शिकार हुआ है। सूत्रों ने बताया कि अभी उसके पास फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार है। वह अधिकारी पूर्वी कमान के तहत नगालैंड में असम राइफल्स में तैनात था।

सेना की जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में तैनात कैप्टन रैंक की एक महिला ने उसके खिलाफ शिकायत दी थी। आरोपी के खिलाफ अदालत की कार्यवाही इस साल जून में शुरू हुई थी। अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए अब उसे अंबाला छावनी से अटैच किया गया था।

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Major General dismissed order of sexual assault