नई दिल्ली. महिला बाल विकास मंत्रालय ने मंगलवार को कहा- बाल यौन शोषण पीड़ित-पीड़िता कभी भी उत्पीड़न की शिकायत कर सकता है। मंत्रालय के मुताबिक, पॉक्सो एक्ट में ऐसे मामलों की शिकायत के लिए किसी भी प्रकार की समय सीमा तय नहीं की गई है।
हाल ही में मी टू अभियान का समर्थन करते हुए महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधीने कहा था- उन्होंने कानून मंत्रालय बाल यौन उत्पीड़न के लिए तय आयुसीमा हटाने को लेकर पत्र लिखा है, जिससे घटना के 10-15 साल बाद भी शिकायत की जा सके।
‘जिसका शोषण होता है, वह कभी नहीं भूलता’
मेनका गांधीने कहा था- जिसके साथ उत्पीड़न होता है, वह घटना को कभी नहीं भूल सकती। हमने कानून मंत्रालय को लिखा- किसी आयुसीमा के बगैर लोगों को शिकायत करने की अनुमति होनी चाहिए।
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