चंडीगढ़/जालंधर.पंजाब में चबाने वाले फ्लेवर्ड तंबाकू और पान मसाले समेत ऐसे सभी पदार्थों को बेचने, स्टोर करने और सप्लाई करने पर भी बैन लगा दिया गया है। यह आदेश फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डज रेगुलेशनज एक्ट 2011 के तहत हर तरह से तंबाकू या निकोटिन युक्त पदार्थों पर लागू होंगे। हालांकि, सूबे में पहले से ही तंबाकू उत्पदाें की बिक्री पर बैन है। सरकार ने 9 अक्टूबर को इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी की है। यह आदेश अगले एक साल के लिए लागू रहेगा। पंजाब के फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर काहन सिंह पन्नू ने कहा है कि अक्सर देखा गया है कि गुटके की बिक्री पर लगाई पाबंदी को नाकाम बनाने के लिए उत्पादक बिना तंबाकू के पान मसाले और फ्लेवर्ड तंबाकू को अलग-अलग सेशे में बेचते हैं। दोनों को मिलाकर गुटके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
कैंसर की बड़ी वजह है तंबाकू का सेवन…तंबाकू या गुटखा लगातार खाने वालों की जीभ, जबड़ों और गालों के अंदर सेंसेटिव सफेद पेच बनने लगते हैं और उसी से मुंह में कैंसर की शुरुआत होती है। जिसके बाद धीरे-धीरे मुंह का खुलना बंद हो जाता है और मुंह में कैंसर फैल जाता है।
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